एजेंसी । हिंडनबर्ग मामले में अडानी समूह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि मीडिया में छपी रिपोर्ट के आधार पर आरोप लगाना ठीक नहीं है। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश लागू करने के लिए सरकार और सेबी से कहा है। मामले की जांच सेबी करती रहेगी। जांच ट्रांसफर करने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है।
सर्वोच्च अदालत ने कहा कि शेयर मार्केट से जुड़े कानून बनाने का काम सेबी का है। कोर्ट इसमें ज्यादा दखल नहीं दे सकती है। अडानी समूह से जुड़े 24 में से 22 मामलों में सेबी ने जांच कर ली है। 2 में जांच जारी है। सेबी की रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।
बुधवार को सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ ने उन याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया, जिनमें अडानी समूह के खिलाफ निगरानी जांच की मांग की गई थी। अडानी समूह के खिलाफ अमेरिका स्थित शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाए थे।
इसके बाद देश में सियासी भूचाल आ गया था। अडानी समूह के शेयर 20 फीसदी तक गिर गए थे और निवेशकों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। यह मामला संसद में भी उठा था, जब विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम उद्योगपति गौतम अडानी से जोड़ा था। राहुल गांधी ने भी आरोप लगाए थे।
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