सेवा सहकारी समिति खंडसरा, चंदनू एवं उमरिया से जब्त की गई अवैध खाद (झाइम) सामग्री की होगी नीलामी



बेमेतरा,02जनवरी I
प्रदेश शासन द्वारा पारित आदेश के परिपालन में सेवा सहकारी समिति खण्डसरा, चंदनू एवं उमरिया से जब्त की गई अवैध खाद (झाइम) सामग्री की ऑफसेट दर का निर्धारण उक्त सामग्री के निर्माण एवं अवसान तिथि के आधार पर समिति के द्वारा किया गया है। साथ ही जब्त एन.पी. के. खाद की ऑफसेट रेट का निर्धारण अधिसूचित प्रयोगशाला से प्राप्त विश्लेषण परिणाम के आधार पर किया गया है। जिसकी विस्तृत जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि बेमेतरा के सूचना पटल से प्राप्त कर सकते है। खाद सामग्री (झाइम एवं एनपीके) की दर निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित ऑफसेट दर के आधार पर 4 जनवरी 2024 दिन गुरुवार को दोपहर 12ः00 बजे सेवा सहकारी समिति चंदनू में नीलामी आमंत्रित की जाती है।

नीलामी के नियम एवं शर्तें
वे समस्त पंजीकृत संस्थाएँ (शासकीय/निजी) जो अनुसंधान या खोज के उद्देश्य से जब्त खाद सामग्री का क्रय करना चाहती हैं, नीलामी में भाग ले सकती है। सामग्रियों का उठाव सफल प्रतिभागी को संबंधित सेवा सहकारी समिति से करना होगा। सामग्री (झाइम) की राज्य में विश्लेषण सुविधा नहीं होने के कारण गुणवत्ता संबंधी कोई पुष्टि गारंटी नहीं दी जावेगी। नीलामी में भाग लेने वाले सफल प्रतिभागी को डिमांड ड्राफ्ट/चालान के माध्यम से सामग्री की 25 राशि उसी दिवस एवं शेष राशि एक सप्ताह के भीतर सामग्री उठाव के पूर्व को शासकीय कोष में जमा करना होगा। किसी प्रकार का कानूनी विवाद केवल जिला बेमेतरा के न्यायालय के अधीन होगा। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी एवं फर्म/संस्था से संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति जमा करना होगा। नीलामी समिति की उपस्थिति में सेवा सहकारी समिति चदनू में 4 जनवरी 2024 को दोपहर 12ः00 बजे से नीलामी की कार्यवाही की जावेगी। सामग्री की विस्तृत जानकारी कार्यालय उप संचालक कृषि, जिला-बेमेतरा के सूचना पटल में चस्पा रहेगी।