चेन्नई: तमिलनाडु के उच्च शिक्षा मंत्री के. पोनमुडी अब संकट में फंस गए है। मद्रास हाईकोर्ट ने उन्हें तीन साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई है।
साथ ही पत्नी समेत उनपर 50-50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।मद्रास उच्च न्यायालय का यह फैसला उनपर आय से अधिक संपत्ति के मामले में चल रहे सुनवाई के बाद आया है। हालाँकि अदालत ने पोनमुडी की सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया क्योंकि वर्तमान में उनके पास उच्च शिक्षा विभाग का प्रभार है।
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