जबलपुर I मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिलाओं को आरक्षण के मामले में एक बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश का हवाला देते हुए मध्य प्रदेश में बाहर की आरक्षित वर्ग की महिलाओ को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में शादी किए जाने पर नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।
बता दें कि, राजस्थान निवासी सीमा सोनी ने नीमच में शादी की थी। सीमा सोनी को प्राथमिक शिक्षक चयन में ओबीसी वर्ग का लाभ नहीं दिया गया था। इसके बाद सीमा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए कहा था कि, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने का मौलिक अधिकार सबको है। वहीं हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के 5 जजो की बैंच की फैसले का हवाला देकर याचिका का निराकरण किया।
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