मोटर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 66 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 19,000 /रु समन शुल्क लिया गया
जांजगीर-चांपा,14 दिसम्बर I जिला पुलिस यातायात द्वारा जिले में सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 13.12.2023 को विभिन्न धाराओं के तहत कार्यवाही किया गया, जिसमें वाहनों में नम्बर प्लेट अस्पष्ट होना, नो पार्किंग में वाहन खड़ी करना, मोटर सायकल में तीन सवारी वाहन में रिफ्लेक्टर ग्लास नही होना, वाहन का हेड लाईट आधा काला नहीं होना,
बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, बिना हेलमेट वाहन चालाना, मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करना, पार्किंग लाईट का नही होना अलग- अलग धाराओं के तहत कुल 66 वाहन चालकों के विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट के तहत् कार्यवाही कर 19,000/रू का समन शुल्क लिया गया है, तथा थाना बलौदा पुलिस द्वारा 20 वाहन चालकों के द्वारा मौके पर वाहन का कागजात पेश नही करने पर मोटर अधिनियम के तहत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
थाना जांजगीर क्षेत्र के रोड में बड़े वाहनों को खड़ा किए जाने पर 04 वाहन चालकों के विरूद्ध तथा थाना चांपा क्षेत्र में 01 वाहन चालक के विरुद्ध, थाना मुलमुला क्षेत्र में 01 वाहन चालक के विरुद्ध धारा 283 भादवि के तहत अलग अलग अपराध पंजीबद्ध किया जाकर वाहन चालकों के विरुद्ध विधिवत कार्यवाही किया गया है जिसे माननीय न्यायालय में पेश किया जाएगा।
यातायात पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ा नही करने एवं मो. सायकल में तीन सवारी नही चलाने एवं शराब पीकर वाहन नही चलाने हेतु समझाईस दी जा रही है।
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