आरोपी रंजन कुमार नायक उम्र 33 वर्ष सकिन दंडिका थाना बसता जिला बालासोर उड़ीसा हा.मु. छोटा गोविंदपुर थाना गोविंदपुर जिला पूर्वी सिंहभूमि झारखंड
आरोपी के विरूद्ध धारा 376 (2) ढ, 506, 509 ख 201 भादवि, एवम 67 ए आईटी एक्ट के तहत की गई कार्यवाही
आरोपी द्वारा घटना घटित कर झारखंड तरफ हो गया था फरार जिसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड भेजा गया
जांजगीर-चांपा,11 दिसम्बर I मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08/12/23 को पीड़िता ने थाना चांपा में रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपी रंजन नायक से जान पहचान था, दिनांक 28.07.23 को शाम को घर पर अकेली थी तभी आरोपी द्वारा घर आकर धमकी देते हुए जबरदस्ती दैहिक शोषण किया और फोटो, वीडियो बना लिया किसी को बताओगी तो जान से मारने की धमकी देते हुए फोटो, वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा, पीड़िता डर से नही बताती थी। आरोपी द्वारा पीड़िता को धमकी देते हुए पैसे की मांग करने लगा नही देने पर आरोपी द्वारा वीडियो, फोटो को व्हाट्सएप ऐप के माध्यम से वायरल कर दिया की रिपोर्ट पर थाना चांपा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 582/23 धारा 376 (2) ढ 506, 509 ख भादवि. कायम कर विवेचना में लिया गया।
आरोपी रंजन नायक हटना घटित कर झारखंड तरफ फरार हो गया था, जिसको पकड कर पुलिस हिरासत में लेकर दिनांक घटना के संबंध में पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने, और घटना में प्रयुक्त मोबाइल को आरोपी से बरामद किया जाकर प्रकरण में 67 ए आईटी एक्ट, 201 भादवि जोड़ी गई है, आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा सदर का सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार कर दिनांक 11.12.23 को न्यायिक रिमांड में भेजा गया। उपरोक्त कार्यवाही मे निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, ASI रामप्रसाद बघेल, महिला प्रधान आरक्षक श्यामा जयसवाल, आरक्षक गौरीशंकर राय, खेमचरण राठौर एवं थाना चांपा स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
[metaslider id="347522"]