RBI ने एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

भारतीय रिजर्व बैंक ने फेमा की धाराओं के माध्यम से प्राप्त शक्तियों के तहत एचडीएफसी बैंक और बैंक ऑफ अमेरिका पर जुर्माना लगाया है। एचडीएफसी पर प्रवासियों से जमा स्वीकार करने पर आरबीआई के निर्देशों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया है। बैंक ऑफ अमेरिका पर फेमा 1999 की उदारीकृत प्रेषण योजना के तहत रिपोर्टिंग आवश्यकताओं पर निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। दोनों पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

आरबीआई ने दोनों बैंकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने लिखित जवाब और मौखिक दलीलें भी दीं। प्रत्येक मामले के तथ्यों और दोनों बैंकों के जवाबों पर विचार करने के बाद आरबीआई इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उल्लंघन हुआ है और जुर्माना लगाना जरूरी है।

हालाँकि, साथ ही, आरबीआई ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य दोनों बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]