बेमेतरा 30 नवंबर 2023 I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छ.ग. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष का अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन 16 दिसम्बर 2023 को आयोजित है। आगामी नेशनल लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में अध्यक्ष/जिला एवं सत्र न्यायाधीश बृजेंद्र कुमार शास्त्री, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमेश कुमार उपाध्याय, सचिव श्रीमती जसविंदर कौर अजमानी मलिक द्वारा जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रणीश चौबे, पी गोवर्धन, नरेश तिवारी, गिरीश शर्मा, विनय किशोर सिंह, हेमंत वर्मा एवं अन्य साथी अधिवक्ता के साथ अधिवक्ता बार रूम में बैठक ली।
उक्त बैठक में नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ परिचर्चा की गई। माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश ने कहा की लोक अदालत में किसी पक्षकार की ना हार होती है ना जीत होती है। सौहाद्रपूर्ण तरीके से पक्षकारों के मध्य आपसी राजीनामा कर प्रकरण का निराकरण किया जाना चाहिये। जिसमें अधिवक्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है। अधिवक्ताओं से सतत रूप से प्रकरणों का पर्यवेक्षण कर अधिक से अधिक राजीनामा प्रकरणों का निराकरण करने सहयोग करने कहा। माननीय अध्यक्ष/जिला न्यायाधीश ने यह भी कहा कि लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण में बीएसएनएल, विद्युत विभाग, नगर पालिका, बीमा कंपनी, बैंक से प्राप्त लोन के प्रकरण के निराकरण के साथ-साथ चेक बाउंस के प्रकरण, भरण पोषण एवं राजीनामा योग्य दांडिक प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।
तहसील न्यायालय में पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं से खातेदारों के मध्य आपसी बंटवारे के मामले, वारिसों के मध्य बंटवारे विकय पत्र, दान पत्र, वसीयतनामा आदि के आधार पर नामांतरण के मामले आदि का निराकरण नेशनल लोक अदालत में करने पर चर्चा की गई। उक्त नेशनल लोक अदालत पुरे देश में आयोजित किया जायेगा। नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय बेमेतरा के साथ-साथ तालुका न्यायालय साजा में भी आयोजित की जायेगी। पूर्व के नेशनल लोक अदालत के भांति इस बार भी अधिक से अधिक राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया जाना है।
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