समस्त मतदान केन्द्रो में तम्बाकू का सेवन एवं धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित
बेमेतरा 8 नवंबर 2023 I कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छ.ग. द्वारा जिले के समस्त कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है की विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य के समस्त मतदान केन्द्रों को तम्बाकू मुक्त बनाये जाना है। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का संचालन तम्बाकू उत्पादों के सेवन के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता लाने एवं सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के प्रावधानों के पालन को सुनिश्चित करने हेतु राज्य के समस्त जिलों में अभियान चलाया जा रहा है।
(COTPA) 2003 के प्रावधानों के परिपालन में छत्तीसगढ़ के समस्त मतदान केन्द्रों में तम्बाकू का सेवन एवं धूम्रपान पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निर्देशों के परिपालन के तहत जिला निर्वाचन कार्यालय बेमेतरा द्वारा निर्वाचन कर्मियों एवं समस्त जन हेतु संलग्न सूचना कार्यालय परिसर/भवन तम्बाकू मुक्त है, को प्रत्येक मतदान केंद्र में यथास्थान चस्पा किये जाने के निर्देश दिए हैं और जिले के 747 मतदान केंद्रों में बोर्ड लगाए जाने और आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
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