सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp user’s के लिए जारी की चेतावनी, जाने क्या है पूरा मामला…

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने WhatsApp यूजर्स के लिए एक जरूरी चेतावनी जारी की है, विशेष रूप से प्रीपेड मोबाइल नंबर वाले उन लोगों के लिए जो अपने फोन नंबर बदलने का प्लान बना रहे हैं। हाल के एक फैसले में, टॉप अदालत ने कहा कि एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन आइडिया जैसे मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद नए ग्राहकों को निष्क्रिय नंबर फिर से सौंपने का परमिशन है। यहां वह सब कुछ है जो आपको जानना चाहिए।

इस फैसले का असर व्हाट्सएप यूजर्स पर पड़ेगा क्योंकि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूजर के मोबाइल नंबर से जुड़ा होता है। इसलिए, अदालत ने किसी भी संभावित गोपनीयता उल्लंघन को रोकने के लिए व्हाट्सएप यूजर्स को अपने फोन नंबर बदलने से पहले अपना डेटा हटाने के महत्व पर जोर दिया है।

अदालत ने वकील राजेश्वरी द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) को मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर को नए ग्राहकों को निष्क्रिय मोबाइल नंबर जारी करना बंद करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और एसवीएन भट्टी की अगुवाई वाली पीठ ने समझाया, “ग्राहक पिछले फोन नंबर से जुड़े व्हाट्सएप अकाउंट को हटाकर और स्थानीय डिवाइस मेमोरी,क्लाउड,ड्राइव पर स्टोरेज व्हाट्सएप डेटा को मिटाकर व्हाट्सएप डेटा के दुरुपयोग को रोक सकते हैं। यह पहले वाले ग्राहक पर निर्भर है कि वह गोपनीयता बनाए रखने के लिए पर्याप्त कदम उठाए।”

अदालत का निर्णय अप्रैल 2017 में दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिसमें कहा गया था कि ग्राहक के अनुरोध पर उपयोग न करने या डिस्कनेक्ट होने के कारण निष्क्रिय किए गए मोबाइल नंबर को कम से कम 90 सालो तक नए ग्राहक को दोबारा नहीं दिया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि DoT की नीति तुरंत नंबरों को दोबारा से आवंटित न करने की प्रथा का सपोर्ट करती है, जिससे पिछले ग्राहक को अपनी गोपनीयता की रक्षा करने का समय मिलता है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ करता है कि मोबाइल सर्विस प्रोवाइटर के पास 90 दिनों की अवधि के बाद नए ग्राहकों को निष्क्रिय नंबरों को फिर से सौंपने का कानूनी अधिकार है। व्हाट्सएप यूजर्स को नए नंबर पर स्विच करते समय अपनी गोपनीयता की सुरक्षा के लिए अपने पुराने नंबर से जुड़े डेटा को एक्टिव तरिके से हटाने की सलाह दी जाती है। यह निर्णय ग्राहक गोपनीयता और कुशल संख्या आवंटन प्रथाओं के बीच संतुलन सुनिश्चित करता है।

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