छत्तीसगढ़ : नवजात शिशु के भ्रूण को फेंकने वाली महिला को सात साल की सजा

धमतरी,1 नवम्बर फास्ट्र ट्रेक कोर्ट ने नवजात शिशु के भ्रूण को गड्ढे में फेंकने वाली महिला को सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। वहीं अर्थदंड से भी दंडित किया है। न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी व सरकारी अधिवक्ता गजानंद मीनपाल ने बताया कि 17-18 जुलाई की रात 10 बजे धमतरी शहर के सेन समाज भवन के पास एक नवजात शिशु के भ्रूण को एक महिला ने अपने मकान से एक किलोमीटर दूर पानी से भरे एक गड्ढे में फेंककर पत्थर से ढक दिया था।

घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नवजात शिशु के भ्रूण को कब्जे में लिया। जांच-पड़ताल में पता चला कि आरोपित महिला ओमप्रभा साहू (27) पोटियाडीह वर्तमान निवासी खपरी तालाब टिकरापारा धमतरी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने मामले की जांच के बाद मामला न्यायालय में पेश किया। यहां सभी पक्षों को सुनने के बाद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रेक कोर्ट) की न्यायाधीश सुनीता टोप्पो ने आरोपित ओमप्रभा साहू को सात वर्ष का सश्रम कारावास की सुजा सुनाई है। वहीं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित भी किया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर आरोपित महिला को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

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