जिले के सराफा व्यापारियों का वस्तु कर सेवा अधिनियम 2017 के तहत् पुलिस अधीक्षक सभा कक्ष मे ली गई पुलिस अधीक्षक जांजगीर द्वारा कार्यशाला

बैठक दौरान GST के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने के निर्देश दिए गए

सेक्शन 22 के अंतर्गत जो व्यपारी GST रजिस्ट्रेशन के दायरे में समिम्लत है उन्हें GST नंबर में पंजीयन कराना आवश्यक

किसी भीप्रकार के सोना चांदी का परिवहन बिना GST बिल के नही करना है।

जांजगीर-चाम्पा,12 अक्टूबर I अगामी विधान सभा सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए, आचार संहिता में दिये गये निर्देशों का पालन करने हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय जांजगीर द्वारा दिनांक 11.10.2023 को जिले के सराफा व्यपारियों का पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभा कक्ष में बैठक लिया गया, जिसमे पुलिस अधीक्षक द्वारा बैठक दौरान सराफा व्यपारियों को GST के विभिन्न दिशा निर्देशों का पालन करने, सोना, चांदी, नगदी रकम लाने ले जाने के दौरान खरीदी बिक्री की रसीद होना चाहिए, अपने-अपने समानों का पक्का बिल रखने हेतु निर्देशित किया गया ।

उपरोक्त बैठक में सुरेन्द्र कुमार वैघ अति. कलेक्टर जांजगीर, अनिल सोनी अति. पुलिस अधीक्षक जांजगीर, श्रीमती अर्चना झॉ (IUCAW) एवं भुपेन्द्र बहादुर जांगड़े असि. कमिश्नर स्टेट टैक्स अधिकारी जांजगीर, निरी. प्रवीण कुमार द्विवेदी, सउनि अशोक डिसेन उपस्थित रहें।