प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मेटर आदर्श आचार संहिता के हो दायरे में
प्रिंटिंग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की हुयी बैठक
रायगढ़, 11 अक्टूबर 2023 I कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तारन प्रकाश सिन्हा के निर्देशन में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में प्रिंटिग प्रेस/फ्लेक्स संचालकों की बैठक ली। बैठक में श्री पाण्डेय ने विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के दौरान छापी जाने वाली राजनीतिक प्रचार-प्रसार सामग्रियों के बारे में निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में लेखा अधिकारी बसंत गुलेरी उपस्थित रहे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पाण्डेय ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा 9 अक्टूबर को विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की घोषणा की जा चुकी है। जिसके फलस्वरूप रायगढ़ जिले के 4 विधानसभाओं में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। उन्होंने सभी प्रिंटरों-मुद्रकों और प्रकाशकों को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा में निहित प्रावधानों और दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि मुद्रकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वह निर्वाचन के दौरान प्रचार के लिए छापी गई सामग्री की चार प्रतियां और प्रकाशक की घोषणा जिला निर्वाचन कार्यालय में मुद्रण के तीन दिवस के भीतर जमा कराएं। उन्होंने कहा कि मुद्रित की गई सामग्रियों पर मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम तथा मुद्रित संख्या अंकित करना अनिवार्य होगा। साथ ही विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रचार-प्रसार की सामग्री में मुद्रित किये जाने वाला मेटर आदर्श आचार संहिता के दायरे में होगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री पाण्डेय ने बताया कि किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री जैसे हैंडबिल, पाम्पलेट, पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स आदि को छापने के लिए संबंधित व्यक्ति द्वारा मुद्रक को घोषणा पत्र भरकर ही आर्डर दिया जायेगा। उन्होंने मुद्रकों से कहा कि बिना घोषणा पत्र वाले प्रिंटिंग आर्डर ना लें। उन्होंने बताया कि कोई भी व्यक्ति कोई निर्वाचन संबंधी पम्पलेट, पोस्टर या अन्य प्रचार-प्रसार सामग्री तब तक मुद्रित नहीं करेगा जब तक उनके पास प्रकाशक की हस्ताक्षरित घोषणा और दो व्यक्तियों द्वारा अनुप्रमाणित न हो।
[metaslider id="347522"]