मुद्रित व प्रकाशित समाग्री की जानकारी जिला कार्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश

गरियाबंद 10 अक्टूबर 2023 I कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी आकाश छिकारा ने आज जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के सभी मुद्रक एवं प्रकाशकों की बैठक लेकर उन्हें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों की जानकारी देते हुए पोस्टर, पाम्पलेट, फ्लैक्स, बिल्ला, बैनर, हैंडबिल इत्यादि के मुद्रण एवं प्रकाशन करने पर उसकी जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में परिशिष्ट – ’क’ एवं परिशिष्ट – ’ख’ के साथ मुद्रित किये जाने वाले प्रारूप की छाया प्रति अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि मुद्रित एवं प्रकाशित प्रचार सामग्री में मुद्रक एवं प्रकाशक का नाम, पता, मोबाईल नम्बर तथा मुद्रित सामग्री की संख्या का उल्लेख अनिवार्य रूप से किया जाये। ऐसा नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ’127क’ के तहत् कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी तीर्थराज अग्रवाल सहित जिले के मुद्रक एवं प्रकाशक मौजूद थे।