आदतन बदमाश प्रवीण गुप्ता निवासी राहौद थाना शिवरीनारायण को 1 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर

जांजगीर-चाम्पा, 09 अक्टूबर I पुलिस द्वारा आदतन बदमाश के अपराधिक गतिविधि की प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बुना हुआ था जिसे ध्यान में रखते हुए बदमाश के विरूद्ध जिलों से जिला बदर की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन पूर्व में भेजा गया था

आदतन बदमाश प्रवीण गुप्ता उम्र 42 साल निवासी राहौद के विरूद्ध अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने से थाना शिवरीनारायण में अप. क्र 55 / 93 धारा 324 भादवि अप. क्र 93/93 धारा 341, 294, 506, 323, 34 भादवि अप क्र 324 / 93 धारा 324 भादवि अप. क्र 62/94 धारा 294, 506, 323, 34 भादवि अप. क्र 231/2001 धारा 324, 34 भादवि अप. क्र 92/2002 धारा 294, 506 वी भादवि अप. क्र 94 / 2002 धारा 294, 506 भादवि व 25 आर्म्स एक्ट, अप. क्र 268 / 2002 धारा 392 भादवि, अप. क्र 227 /03 धारा 327, 323, 34 भादवि अप. क्र 287/07 धारा 452, 294, 506, 323, 34 भादवि अप. क्र 243 / 2012 धारा 294,506,323 भादवि अप. क्र 320/2014 धारा 294, 506 भादवि अप. क्र 243 / 18 धारा 294, 506, 323, 354, 354 ख भादवि अप क्र 245 / 2018 धारा 341, 506, 323, 34 भादवि अप. क्र 246 / 2018 धारा 147, 148, 149, 307, 325 भादवि का अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तथा शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु समय-समय पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही का 10 इस्तगासा प्रकरण तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया है।

आदतन बदमाश प्रवीण गुप्ता उम्र 42 साल निवासी राहौद के दुस्साहसी प्रवृत्ती एवं लोगों के साथ मारपीट कर लड़ाई झगड़ा की शिकायत पर है परन्तु इसके बाद भी अनावेदक के अपराधिक गुण्डागर्दी मारपीट, लूट करना, बलवा करने में कोई सुधार नही हुआ है, यह इतना दुस्साहसी एवं आक्रमक प्रवृत्ती का है जिससे आम जनता इसके विरुद्ध थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने में कतराते है, इसके द्वारा अपराधिक कृत्य कर आगामी विधान सभा चुनाव को प्रभावित करने एवं संज्ञेय अपराध घटित करने तथा शांति भंग करने की पूर्ण आशंका होने से जिला पुलिस द्वारा बदमाश के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही हेतु माननीय कलेक्टर महोदय जांजगीर को विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया था।

अपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने हेतु अन्य कोई विकल्प ना होने से इसके अपराधिक कृत्यों पर नियंत्रण रखने एवं क्षेत्र के जन मानस व जान माल की सुरक्षा तथा अगामी चुनाव के दौरान क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनायें रखने हेतु अनावेदक के विरूद्ध छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की कार्यवाही कर तत्काल जिला जांजगीर-चाम्पा व सरहदी जिला सक्ति, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार से जिला बदर की कार्यवाही माननीय जिला दण्डाधिकारी महोदय एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा आदेश पारित किया जाकर 01 वर्ष के लिए किया गया जिला बदर की कार्यवाही