CG News :जिले में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत की जा रही है कार्रवाई

महासमुंद, 09 अक्टूबर । विधानसभा निर्वाचन 2023 के लिए 9 अक्टूबर 2023 को भारत निर्वाचन आयोग की ओर से निर्वाचन की घोषणा करते ही आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर व जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक के आदेशानुसार संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत जिले के नगरीय निकायों एवं जनपद पंचायत क्षेत्रों में संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसके तहत शासकीय व सार्वजनिक स्थानों में लगाए गए पोस्टर, बैनर, वॉल पेंटिग आदि प्रचार की युक्तियों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है।