इलेक्ट्रॉनिक-सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापनों का प्री-सर्टिफिकेशन जरूरी

बलौदाबाजार, 05 अक्टूबर  विधानसभा चुनाव के लिए कलेक्टर चंदन कुमार के मार्गदर्शन में विभिन्न विषयों पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में मीडिया अनुप्रमाणन एवं अनुवीक्षण  समिति (एमसीएमसी) से संबंधित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, एमसीएमसी के सदस्य, प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, एफएम रेडियो एवं सोशल मीडिया इकाई के सदस्य शामिल हुए।



अपर कलेक्टर वीसी एक्का, मास्टर ट्रेनर तिवारी तथा एमसीएमसी सदस्य डॉ एसएम पाध्य्ये ने एमसीएमसी के कार्य एवं कर्तव्य पर  विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षण में बताया गया कि राष्ट्रीय, राजकीय एवं पंजीकृत दल एवं उनके प्रत्याशियों को इलेक्ट्रॉनिक, सोशल मिडिया, एफएम रिडियो, केबल टीवी,बल्क एसएमएस ,वॉइस एसएमएस एवं सिनेमा घरों में राजनैतिक विज्ञापन का प्रसारण  से पूर्व जिला स्तरीय एमसीएमसी से विज्ञापन का अनुप्रमाणन जरूरी होगा। प्रिंट मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन चुनाव दिवस एवं चुनाव दिवस के एक दिन पूर्व के लिए कराना होगा। सोशल मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन  उसी को माना जाएगा जो क्रिएटिव रूप में हो। मूल रूप से फ़ोटो, वीडियो ,टिप्पणी यदि पोस्ट करने पर पूर्व प्रमाणन की आवश्यकता नही होगी।  अन्य व्यक्ति किसी अभ्यर्थी के पक्ष में राजनीतिक विज्ञापन अपने  सोशल मीडिया अकाउंट में पोष्ट करता है तो उसे उस अभ्यर्थी की सहमति या अधिकार प्राप्त करना होगा।

प्रशिक्षण में बताया गया कि विभिन्न मीडिया में पेड़ न्यूज की जांच बहुत ही बारीकी से करना जरूरी है क्योंकि पेड़ न्यूज  खबरों की आड़ में विज्ञापन के रूप में प्रकाशित खबर या विश्लेषण होता है। जब भी किसी मीडिया में संदिग्ध पेड़ न्यूज के मामले आते हैं तो एमसीएमसी द्वारा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल अवगत कराना होता है। रिटर्निंग ऑफिसर सम्बंधित अभ्यर्थी को नोटिस जारी करेंगे जिसका जवाब अभ्यर्थी को 48 घंटे के भीतर देना होगा। प्रशिक्षण के दौरान एसडीएम सिमगा अमित गुप्ता, डिप्टी कलेक्टर नितिन तिवारी सहित जनसम्पर्क विभाग के अधिकारी  एवं  विभिन्न मीडिया निगरानी इकाई के सदस्य उपस्थित थे।