बिलासपुर, 4 अक्टूबर। प्रार्थी रामकुमार साहू निवासी फुलवारी लोरमी ने थाना सकरी उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनाँक 03.10.23 की दरमियानी रात में शिवगंगा राइस मिल सकरी के पास अपने मेटाडोर को खड़ी कर हेल्पर के साथ सो गए थे जो सुबह उठकर देखे तो मेटाडोर में लगे बैटरी को कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया जिसपर धारा 379 भादवि के तहत अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आवासपारा सकरी का विशाल सेन घटनास्थल के आसपास संदिग्ध अवस्था मे घुमते देखा गया है जिसपर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया पुलिस अधीक्षक बिलासपुर संतोष कुमार सिंह(भापुसे)के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर राजेन्द्र जायसवाल नपु अ सिविल लाइन संदीप पटेल(भापुसे) के मार्गदर्शन में संदेही विशाल को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर पहले तो चोरी करने से इंकार किया किंतु मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि अपने साथी महेन्द्र उर्फ मोनु प्रजापति के साथ मिलकर उसके मोटरसाइकिल बजाज पल्सर में जाकर बैटरी को चोरी करना स्वीकार किया जिसपर आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की बैटरी ,बजाज पल्सर मोटरसाइकिल ,एवं चोरी में उपयोग किये 02 नग पाना को विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया।आरोपी विशाल सेन पिता बहोरिक सेन उम्र 19 वर्ष लगभग एवं महेंद्र प्रजापति पिता रामकुमार उम्र 24 वर्ष दोनों निवासी सकरी थाना सकरी को धारा 379,34 भादवि के तहत आज दिनाँक 04.10.23 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जिन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।
उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सकरी निरीक्षक राजेश मिश्रा , प्रधान आरक्षक लक्ष्मीकांत कश्यप, आरक्षक संजय बंजारे ,कलेश्वर यादव, इन्द्रवान मरकाम एवं थाना स्टाफ सकरी का विशेष योगदान रहा।
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