राजनांदगांव, 23 सितंबर । दिनांक 20.09.2023 को प्रार्थिया सावित्री बाई साईमन पति अल्बर्ट साईमन उम्र 65 साल द्वारा जिला मेडिकल कालेज राजनांदगांव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके पुत्र सोनू साईमन को दिनांक 19.09.2023 के रात्रि करीब 11ः30 बजे आरोपी दिपेन्द्र गोंड़ उर्फ मशान, राहुल वैष्णव व तरूण पवार और उनके अन्य साथी पुरानी रंजीश को लेकर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर चोट पहुंचाये है जो जिला मेडिकल कालेज हास्पीटल में एडमिट है इस पर थाना बसंतपुर में धारा 307, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया गया। बाद दिनांक 21.09.2023 को आहत सोनू साईमन का ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। जिस पर मर्ग पंचनामा कर धारा 302 भादवि जोडा गया।
दिनांक 20.09.2023 को घटना की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी बसंतपुर द्वारा मामले की सूचना वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिया गया जिस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीना के निर्देशन पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार पटेल के मार्गदर्शन में तत्काल थाना बसंतपुर एवं सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित कर आरोपियों की पतासाजी हेतु भेजा गया, मुखबिर एवं सायबर टीम के सूचनाओं और लोकल थाना स्तर पर आरोपियों की खोजबिन किया गया पुलिस की तत्परता से दो आरोपी पकडे गये तथा तीन आरोपी ट्रेन से दीगर राज्य भागने के लिए फरार हो रहे थे जिसे आर.पी.एफ. रायपुर की सहायता से रायपुर रेल्वे स्टेशन में पकड़ लिया गया।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिनांक 16.09.2023 को रेल्वे स्टेशन राजनांदगांव में राहुल वैष्णव और उसके चचेरे भाई का सोनु साईमन से लड़ाई हुआ था जिसका बदला लेने के लिए वह अपने अन्य साथी तरूण पवार, गौरव यादव और दिपेन्द्र गोड उर्फ मसान के साथ एक राय होकर सोनू साइमन को जान से मारने की नियत से ढूंढ रहे थे तभी वह उन्हें नंदई चौंक में रामू होटल के पास दिखाई दिया जिसे पांचों ने जान से मारने के लिए घेरकर लात घुसे से मारपीट करे और राहुल वैष्णव द्वारा चाकू निकाल कर उसके पेट में घुसा दिया और सोनू साईमन को मर गया सोंच कर मौका पाकर वहां से सभी भाग गये। अपराध सबूत पाये जाने से थाना बसंतपुर में अपराध क्रमांक 491/23 धारा 307, 147, 148, 149 भा.दं.वि. 25, 27 अर्म्स एक्ट कायम किया गया था दिनांक 21.09.2023 को आहत सोनू साईमन का ईलाज के दौरान अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिस पर मर्ग पंचनामा कर धारा 302 भादवि जोडा गया। पुलिस को आरोपी (01). राहूल बैरागी पिता स्व० तारेश्वर बैरागी उम्र 19 साल साकिन लखोली, वार्ड क्रमांक 31 थाना कोतवाली जिला राजनांदगावं छ.ग. (02). तरूण पवार पिता राजू पवार उम्र 22 साल साकिन शिव मंदिर के पास नंदई चौंक वार्ड नंबर 48 थाना बसंतपुर जिला राजनांदगावं छ.ग. (03). गौरव यादव पिता दीपक यादव उम्र 19 साल पंचमुखी मंदिर के पास नंदई चौक थाना बसंतपुर जिला राजनांदगावं छ.ग. (04). दिपेन्द्र गोड उर्फ मसान पिता आनंद गोड उम्र 22 साल साकिन बंगाली चाल राजनांदगांव एवं (05). विधि से संघर्षरत बालक को गिरफ्तार करने साथ ही घटना में प्रयुक्त 03 धारदार हथियारों को आरोपियों के कब्जे से बरामद करने में सफलता मिली है। आज सभी आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड में माननीय न्यायालय में पेश किया जाता है।
आरोपी की गिरफ्तारी में प्रभारी थाना बसंतपुर निरीक्षक कौशलेश देवांगन, प्रभारी सायबर सेल निरीक्षक भरत बरेठ, थाना बसंतपुर से निरीक्षक नंद किशोर गौतम, सउनि डेजलाल मण्डले, प्रआर जयहिन्द चौबे, आरक्षक देवेन्द्र पाल, बंदेश्वर, प्रवीण मेश्राम, कमल यादव, कीर्तन एवं सायबर सेल से सउनि संतोष सिंह, प्र.आर. बसंत राव, अनित शुक्ला, आरक्षक अवध किशोर साहू, मनीष वर्मा, अमित सोनी, हेमंत साहू, आदित्य सिंह की अहम भूमिका रही ।
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