SI भर्ती परीक्षा, CG High Court ने याचिकाकर्ताओं की अंतिम राहत याचिका को किया खारिज

बिलासपुर, 23 सितम्बर  एसआइ व प्लाटून कमांडर सहित अन्य पदों पर हो रही भर्तियों में गड़बड़ियों को लेकर दायर याचिका में याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम राहत देने संबंधी सभी 122 याचिकाओं को खारिज कर दिया है। राज्य शासन द्वारा बंद लिफाफे में जवाब पेश करने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। शुक्रवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट के फैसले के बाद राज्य शासन को राहत मिली है। साथ ही भर्ती का रास्ता भी साफ हो गया है। राज्य शासन की ओर से महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा, उप महाधिवक्ता संदीप दुबे, शुभम वर्मा, अनमोल शर्मा, राज्य के लिए पैनल वकील, अनिमेष तिवारी और अविनाश सिंह, सीजी व्यापम के लिए वकील और ज्योति सिंह ने पैरवी की।

रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सूबेदार, सब-डब्ल्यूईडी इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर, सब-इंस्पेक्टर (विशेष शाखा), प्लाटून कमांडर, सब-इंस्पेक्टर की नियुक्ति के लिए राज्य द्वारा शुरू की गई चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए राहत की मांग की थी। हस्तलेखन विशेषज्ञ, उप-निरीक्षक (प्रश्नांकित दस्तावेज़), सभी श्रेणियों में विज्ञापन दिया गया था।

अवर निरीक्षक और सब-इंस्पेक्टर (रेडियो)। कुल 975 रिक्तियां। कोर्ट द्वारा 23 अगस्त 2023 को पारित आदेश के परिपालन में राज्य द्वारा बंद लिफाफे में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। याचिकाओं के इस समूह में, अधिकांश याचिकाओं में प्रतिवादियों द्वारा उत्तर दाखिल किया जा चुका है। कुछ याचिकाओं में, उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि कुछ याचिकाओं में अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है, इसलिए याचिकाओं के त्वरित निपटान की कोई संभावना नहीं है। राज्य की ओर से उपस्थित महाधिवक्ता संदीप दुबे और संबंधित उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित अन्य वकील याचिकाकर्ताओं की ओर से मांग की है कि जिन याचिकाओं में अभी तक उत्तर दाखिल नहीं किया गया है, उन्हें तीन सप्ताह के भीतर दाखिल किया जाएगा और फिर मामले की अंतिम सुनवाई हो सकती है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि 11 अगस्त 2023 को इस न्यायालय ने तत्काल याचिका में यानी, 2023 की रिट याचिका में पहले ही इस आशय का आदेश पारित कर दिया है कि कोई भी की गई भर्ती रिट याचिका के अंतिम परिणाम के अधीन होगी।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का दिया हवाला

मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया है। कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा है कि एक विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने दायर की थी। एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट ने एक सितंबर 2023 के आदेश के तहत पहले ही खारिज कर दिया है। इसलिए, यह प्रस्तुत किया गया है कि अब, भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाने वाला कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

जवाब पेश करने की दी मोहलत हाई कोर्ट ने उन याचिकाकर्ताओं को जिन्होंने अब तक जवाब पेश करने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत दी है। 30 अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाले सप्ताह में मामले की सुनवाई की तिथि कोर्ट ने तय कर दी है।