छत्तीसगढ़ हाइकोर्ट के 21 सितम्बर को आये आदेश में पलाश चन्देल कथित बलात्कार,गर्भपात एवं एट्रोसिटी एक्ट के सभी आरोपों से बरी हो गए। हाईकोर्ट ने इस आशय की FIR एवं जांच निरस्त करने का आदेश जारी किया।
बीते 19 जनवरी को जांजगीर में कार्यरत एक आदिवासी महिला ने लगाया था आरोप, रायपुर में दर्ज कराई गई थी FIR, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया है FIR. काफी हाई प्रोफाइल बन गया था मामला। अब FIR और जांच निरस्त होने पर खत्म हुआ मामला।
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