रायपुर,12 सितम्बर । छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक ने छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्यालय रायपुर में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर सुनवाई की। आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में आज 224 वीं व जिला स्तर पर 103 वीं सुनवाई हुई। रायपुर जिले में आयोजित जनसुनवाई में कुल 25 प्रकरण में सुनवाई की गई।
दोनों पक्षों को सुना गया अनावेदक शासकीय सेवा ग्रेड 02 में कार्यरत है जो अवैध रूप से अन्य महिला को अपने साथ रखे हुए हैं। शासकीय सेवा में रहते हुये अपने पत्नी से बिना तलाक के अवैध रिश्ते को बढावा दे रहा है आवेदिका का कथन है कि तीनों बच्चों को पढ़ाई। -लिखाई एवं भरण-पोषण के लिए अनावेदक खर्च नहीं दे रहा है।
अनावेदक ने 25 हजार रूपये अपने वेतन से आवेदिका के खाते में दिये जाने पर सहमति दी किंतु आवेदिका 30 हजार की मांग कर रही है। आयोग के द्वारा काउंसलर की नियुक्ति की गई। जो गुप्त सूचना दिये जाने पर निरीक्षण करे कि अनावेदक ने दूसरा विवाह किया है अथवा नहीं। आगामी सुनवाई में अनावेदक को अन्य महिला को भी आयोग में उपस्थित करने का आदेश दिया गया। ताकि प्रकरण का निराकरण किया जा सके।
अन्य प्रकरण में आवेदिका ने बताया कि कुटुंब न्यायालय रायपुर में समझौते के दौरान अनावेदक ने 15 लाख रु. व डेढ़ एकड़ जमीन आवेदिका को देने का प्रस्ताव रखा। इस दौरान अनावेदक अपनी शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गया और अपनी बात से मुकर गया। जिसके कारण दोनों का तलाक पूर्ण नही हुआ था और अनावेदक ने आवेदिका को बिना तलाक के दूसरी महिला से विवाह कर लिया।
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