अगामी चुनाव व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अजय अनन्त के विरूद्ध भेजी गई जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन

जांजगीर-चाम्पा, 30 अगस्त । अगामी चुनाव व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये अजय अनन्त उम्र 22 साल निवासी कोटाडबरी थाना चाम्पा के विरूद्ध भेजी गई जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन भेजा गया। माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा सुनवाई की जावेगी । छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत जिला बदर की हेतु कार्यवाही की गई। अजय अनन्त के विरूद्ध अलग अलग धाराओं के तहत् कुल 10 अपराधिक प्रकरण एवं 09 प्रकरणों की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज हैं । आरोपी अजय अनन्त के विरूद्ध लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट संबंधी अपराध पंजीबद्ध है । अजय अनन्त का अपराध करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही की जा रही है। अजय अनन्त का जिला जांजगीर व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु प्रतिवेदन भेजा गया।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अजय अनन्त पिता पुरूषोत्तम अनन्त उम्र 22 साल निवासी कोटाडबरी थाना चाम्पा वर्ष 2011 से लगातार विभिन्न संज्ञेय अपराधों में संलिप्त रहा है तथा क्षेत्र में असामाजिक तत्वों से गुटबाजी करना लूट, चोरी, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध है। अनावेदक के आपराधिक कृत्यों में किसी प्रकार का सुधार नही आया है, अनावेदक सदर के क्षेत्र में उपस्थिति से संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना है। अनावेदक के विरूद्ध थाना चाम्पा मे 10 आपराधिक प्रकरण तथा 09 प्रतिबंधात्मक कार्यवाही जैसे 01. अप.क्र. 81/2011 धारा 294, 327, 506, 34 भादवि. 02.अप.क्र. 347/2011 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 03. अप.क्र. 108/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 04. अप.क्र. 116/2012 धारा 25 आर्म्स एक्ट, 05. अप.क्र. 247/2013 धारा 34 (2) आब. एक्ट 06. अप.क्र. 221/2015 धारा 392,34 भादवि. 07. अप.क्र. 87/2017 धारा 392,34 भादवि. 08. अप.क्र. 91/2017 धारा 224, 186 भादवि 09. अप.क्र. 48/2021 धारा 25 आर्म्स एक्ट 10. अप.क्र. 526/2022 धारा 392 भादवि एवं 01 इस्त. क्र. 62/2011 धारा 109 जा.फौ. 02 इस्त. क्र. 33/2013 धारा 110 जा.फौ. 03. इस्त. क्र. 01/2013 धारा 41 (1-4) / 379 जा. फी. 04. इस्त. क्र. 22/2014 धारा 110 जा.फौ. 05. इस्त. क्र. 05/2015 धारा 110 जा.फौ. 06. इस्त. क्र. 39/2015 धारा 117, 116 (3) जा.फौ. 07. इस्त. क्र.23/2015 धारा 110 जा.फौ. 08. इस्त. क्र. 07/2019 धारा 110 जा.फौ. 09. इस्त. क्र. 11/23 धारा 110 जा.फौ. दर्ज है, उक्त अनावेदक के विरूद्ध दर्ज आपराधिक प्रकरणों में विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।

अजय अनन्त पिता पुरूषोत्तम अनन्त उम्र 22 साल निवासी कोटाडबरी थाना चाम्पा के विरूद्ध लगातार कार्यवाही के बावजूद भी उसके आपराधिक गतिविधियों में कमी नहीं आयी है एवं लगातार उक्त कृत्य किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल एवं लोगो मे भय व्याप्त है जिसका जिला बदर का कार्यवाही हेतु भेजा गया विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा को