अन्य राज्य से लाए गए वाहनों का छत्तीसगढ़ राज्य में रजिस्ट्रीकरण करना अनिवार्य

दंतेवाड़ा , 28 अगस्त  जिला परिवहन कार्यालय की ओर से जारी विज्ञप्ति अनुसार विकसित वाहन पोर्टल राज्य में वाहन संबंधी समस्त कार्य संपादित किये जा रहे है। अतः अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का पता परिवर्तन माध्यम से की सूचना दर्ज करते समय छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित करने के संबंधी प्रक्रिया को वाहन पोर्टल में अनिवार्य किया गया है।

जिसके तहत अन्य राज्य के वाहनों का पता परिवर्तन की सूचना दर्ज के साथ ही साथ छत्तीसगढ़ राज्य का नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह जारी हो रहा है। किन्तु राज्य में वाहन पोर्टल लागू होने के पूर्व अन्य राज्य से आने वाली वाहनों का केवल पता परिवर्तन की सूचना दर्ज किया गया है। ऐसे समस्त वाहन स्वामियों को निर्देशित किया जाता है, कि अपने वाहनों का पूर्व में पता परिवर्तन की सूचना जिला परिवहन कार्यालय दन्तेवाड़ा में दर्ज कर लिए जाएं। 

उक्त वाहनों को केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 54 तथा छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 55 अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित के लिए 15 सितम्बर 2023 तक कार्यालय में आवेदन किया जा सकता है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य के लिए नवीन रजिस्ट्रीकरण चिन्ह समनुदेशित उक्त अवधि में आवेदन नहीं किये जाने पर वाहन तथा वाहन मालिकों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी, जिसके लिए वाहन मालिक स्वयं जिम्मेदार होगें।

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