शराब पीकर वाहन चालकों के विरुद्ध, मोटरयान अधिनियम के तहत लगातार की जा रही कार्यवाही

मोटरयान अधिनियम के विभिन्न धाराओ के तहत कुल 91 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 27,500 रूपये समन शुल्क लिया गया।

नो पार्किंग में वाहन खड़ा किये पाए गए , वाहन का नंबर प्लेट अस्पष्ट लिखे पाए गए वाहनों पर किया गया कार्यवाही।

02 ब्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाए जाने से, मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 mv act की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा

जांजगीर-चांपा,27 अगस्त I सड़क दुर्घटना में कमी लाने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर पुलिस द्वारा लगातार मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही किया जा रहा है। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 91 वाहनों पर कार्यवाही करते हुए कुल 27,500 रूपये समन शुल्क लिया गया।

मोटरयान अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई जिसमें अवैधानिक रूप से नो पार्किंग में खड़ी किये गए 14 वाहन चालक, नंबर प्लेट आड़ा तिरछा लिखे 14 वाहन चालक, बिना रिफ्लेक्टर के वाहन चलाते पाए जाने पर 20 वाहन चालक, मो.सा. में तीन सवारी चलाते पाये गये 35 वाहन चालक, वाहन का हेडलाईट आधा काला नही कर वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालक, बिना सीट बेल्ट वाहन चलाने वाले 02 वाहन चालक, बिना हेलमेट के मोटर सायकल चलाना 01 वाहन चालक एवं मोटरयान अधिनियम के अन्य धाराओं के तहत 01 वाहन चालकों पर कार्यवाही कर समन शुल्क लिया गया।

02 ब्यक्तियों को शराब पीकर मोटर सायकल चलाए पाए जाने से, मोटर सायकल को जप्त किया जाकर धारा 185 mv act की कार्यवाही कर माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा यातायात पुलिस द्वारा वाहन चालको को भविष्य में यातायात नियमों का पालन करने, अपने वाहन के आगे पीछे रिफ्लेक्टर लगाने एवं नो पार्किंग में वाहन खड़ी नहीं करने एवं मो.सा. में तीन सवारी नहीं चलने हेतु समझाईस दी जा रही है।

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