CG News :नागरिकों को अपने आवास के लिए मिल रहा मालिकाना हक

राजनांदगांव,05 अगस्त।  कलेक्टर  डोमन सिंह ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव की सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण हेतु नगर निगम एवं नगर तथा ग्राम निवेश के अधिकारियों की बैठक ली। इस अवसर पर कलेक्टर  सिंह ने अनुमति के अतिरिक्त तथा बिना अनुमति के अवैध निर्माण प्रकरणों में 32 प्रकरणों को वैध किया। जिनमें राजनांदगांव नगर निगम के 16 प्रकरण तथा डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के 16 प्रकरण शामिल है।

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण संशोधन अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अंतर्गत नगर पालिक निगम राजनांदगांव की सीमा क्षेत्र के तहत अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए 13 अगस्त 2023 अंतिम तिथि है। जिसके अंतर्गत अवैध निर्माण के प्रकरणों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में अवैध नियमितिकरण के प्रकरणों पर परीक्षण के साथ ही अनुमोदन किया जा रहा है। जिले के नागरिक शासन के इस अधिनियम के तहत लाभान्वित हो रहे हैं और उन्हें अपने आवास के लिए मालिकाना हक मिल रहा है।

राजनांदगांव नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत शोभा रानी पाण्डेय,  कोमल सिंह राजपूत,  सीमा यादव, रजनी पाल,  विनोद कुमार मटाले,  सुरेखा जैन,  मंगला अमलकर,  निधी सिंह, अनिल कुमार साव,  परवेज अहमद,  संतोष बोहरा,  हरमेल सिंह,  मनीष कुमार बाघवानी, ओमेश्वरी देवांगन,  शीतल साहू,  सरला देवी मूणोत को   अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए अनुमति प्रदान की गई।

इसी तरह डोंगरगढ़ नगर पालिका परिषद के शोभा श्रीवास, संतोष बहेकर,  पुरनाबाई शेन्डे,  पार्वती ब्राह्मणकर, शंकर कुमार जंघेल,  मुकेश सिन्हा, चंद्रकांत चिखले, जमुना देवी मड़ामे,  प्रभा मुखर्जी, श्रीमती मीनाबाई, अंजू शुक्ला,  उर्वशी राजपूत, गिरजा देवी, शंकर लाल वर्मा, रत्नेश संचेती,  अनिता पोर्ते को अनाधिकृत निर्मित आवासीय एवं गैर आवासीय भवनों के नियमितिकरण के लिए अनुमति प्रदान की गई। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त  अभिषेक गुप्ता, एसडीएम  अरूण वर्मा, उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश  सूर्यभान सिंह ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।