जांजगीर-चांपा 27 जुलाई 2023 I राज्य शासन द्वारा आबकारी अधिनियम के अंतर्गत 29 जुलाई 2023 को “मोहर्रम के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आदेश जारी कर जिले में 29 जुलाई शनिवार को समस्त देशी-विदेशी मदिरा दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। मोहर्रम के अवसर पर जांजगीर-चांपा जिले में सभी प्रकार की मदिरा दुकान अर्थात देशी मदिरा सी.एस. 2 (घघ), विदेशी मदिरा एफ. एल. 1 (घघ), एफ. एल. 3 होटल बार, एफ. एल-4 क्लब, प्रीमियम चांपा व जांजगीर भंडारण भंडागार को पूर्णता बंद रखने का आदेश दिया गया है।
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