जांजगीर: निगरानी बदमाश प्रकाश टण्डन को जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन

जांजगीर-चाम्पा, 27 जुलाई । अगामी चुनाव ब्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुये निगरानी बदमाश प्रकाश टण्डन उम्र 40 साल साकिन बोरसी थाना पामगढ़ के विरूद्ध जिला बदर करने की कार्यवाही हेतु विस्तृत प्रतिवेदन भेजी गई। माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा द्वारा सुनवाई की जावेगी। छ०ग० राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 एवं 5 के तहत् जिला बदर की कार्यवाही हेतु की गई है।

निगरानी बदमाश प्रकाश टंडन के विरूद्ध अलग अलग धाराओं के तहत् कुल 11 अपराधिक प्रकरण एवं 08 प्रकरणों की प्रतिबंधात्मक कार्यवाही दर्ज है।

निगरानी बदमाश प्रकाश टंडन के विरूद्ध गाली गलौच, जान से मारने की धमकी, छेड़छाड, नकबजनी चोरी, करना संबंधी अपराध पंजीबद्ध है । निगरानी बदमाश के विरुद्ध थाना पामगढ़ के अलावा थाना शिवरीनारायण, मुलमुला में भी नकबजनी का अपराधिक प्रकरण दर्ज है।

निगरानी बदमाश का गुण्डागर्दी, मारपीट करने के प्रवृत्ति में कोई सुधार नही होने के कारण आम जनता में इसके प्रति भय एवं आक्रोश का वातावरण बना हुआ है जिसे ध्यान में रखते हुए जिला बदर की कार्यवाही हेतु भेजा गया । निगरानी बदमाश का जिला जांजगीर व सरहदी जिला सक्ती, रायगढ, बिलासपुर, कोरबा, बलौदा बजार जिलों से जिला बदर की कार्यवाही करने हेतु भेजा गया प्रतिवेदन

निगरानी बदमाश प्रकाश टण्डन पिता गुनाराम टण्डन उम्र 40 साल साकिन बोरसी थाना पामगढ़ जिला जांजगीर चाम्पा छ0ग0 का निवासी है जो थाना पामगढ़ का हिस्ट्रीशीटर (निगरानी बदमाश) है जो वर्ष 2006 से लगातार आपराधिक प्रकरण मारपीट लड़ाई झगड़े एवं चोरी/नकबजनी, छेड़छाड़ के आपराधिक गतिविधि में लिप्त है जिसके विरुद्ध थाना पामगढ़ में 09 अपराधिक प्रकरण तथा 08 प्रतिबंधक कार्यवाही के मामले दर्ज है एवं थाना शिवरीनारायण एवं मुलमुला में नकबजनी के 01-01 आपराधिक प्रकरण दर्ज है। उक्त बदमाश के विरूद्ध थाना पामगढ़ में (01) अप.क्र. 175/2012 धारा 452, 294, 506, 323 भा.द.वि. (02) अप.क्र. 210/15 धारा 354, 294, 323 भा.द.वि. (03) अप.क्र. 08/2016 धारा 306 भा.द.वि., (04) अप.क्र. 92/2017 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. (05) अप.क्र. 434/2019 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. (06) अप.क्र. 485/2019 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. (07) अप.क्र. 46/2020 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. (08) अप.क्र. 324/2021 धारा 457, 380, 34 भा.द.बि. (09) अप. क. 27/2023 धारा 294, 506 भा.द.वि. (10) थाना मुलमुला को अप.क्र. 49/20 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. (11) थाना शिवरीनारायण का अप.क्र. 82/2020 धारा 457, 380, 34 भा.द.वि. का आपराधिक प्रकरण दर्ज है। जिस पर विवचेना उपरांत चालान माननीय न्यायालय पेश किया गया है साथ ही 01. इस्त० क्र० 303/2006 धारा 107, 116 (3) जाफौ., 02. इस्त० 28/2013 धारा 107,116 (3) जाफौ., 03. इस्त० क०256/13 धारा 107, 116 (3) जाफौ., 04. इस्त0 क0 524/2014 धारा 107,116 (3) जाफी., 05. इस्त० क० 164/2015 धारा 107, 116 ( 3 ) जाफो., 06. इस्त० क० 06/2013 धारा 110 जाफौ., 07. इस्त० ० 02/2013 धारा 110 जाफी, 08. इस्त० क० 03/2023 धारा 110 जाफी का कार्यवाही किया जा चुका है।

निगरानी बदमाश के विरूद्ध लगातार कार्यवाही के बावजूद भी उसके आपराधिक गतिविधियों मे कमी नहीं आयी है एवं लगातार उक्त कृत्य किया जा रहा है जिससे क्षेत्र मे दहशत का माहौल एवं लोगो मे भय व्याप्त है जिसका जिला बदर का कार्यवाही हेतु भेजा गया विस्तृत प्रतिवेदन माननीय जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर जांजगीर-चाम्पा।

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