रायपुर, 03 जुलाई । प्रार्थी प्रशांत शर्मा ने थाना पण्डरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह मोवा स्थित भगवती इन्टरप्राइजेस का प्रोपराईटर है तथा राईस मिल्स द्वारा उत्पादित चावल एवं चावल व्यावसायियों के मध्य चावल क्रय-विक्रय करने का कार्य करता है। प्रार्थी को दिनांक 20.07.2021 को महाराष्ट्र ठाणे स्थित राईस एक्सपोर्टर किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा चावल खरीदने हेतु आर्डर देने पर प्रार्थी ने धमतरी कुरूद स्थित राईस मिल्स – सिद्धी गणेश राईस इण्डस्ट्रीज, केला राईस इण्डस्ट्रीज, रोशन राईस इण्डस्ट्रीज, मंगलमूर्ति एग्रो, अन्नपूर्णा एग्रो, माहेश्वरी राईस इण्डस्ट्रीज, अनमोल एग्रोटेक एवं प्रतीक राईस इण्डस्ट्रीज साहित अन्य राईस मिल के संचालाकों से सम्पर्क चावल का सौदा दोनों के मध्य तय हुआ था।
सौदे के अनुसार किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. ठाणे के डायरेक्टर अमित गोयल, अनिल मौर्य एव ऋषम मौर्य द्वारा प्रार्थी से चावल प्राप्त होने के बाद उस चावल को बाहर एक्सपोर्ट कर नियमित रूप से मुनाफा कमाया गया। किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. ठाणे के डायरेक्टरों द्वारा कुछ समय तक राईस मिल के संचालको से चावल लेने के बाद नियमित रूप से कुछ मूल्य का भुगतान किया गया तथा सभी राईस मिल संचालकों का विश्वास जीतने के उपरांत उधारी में और अधिक चावल बार-बार उक्त सभी राईस मिल संचालकों से मंगाया गया। इस प्रकार ठाणे स्थित किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. द्वारा कुल मूल्य 2,.55,40,459/- रूपये के चावल प्राप्त किये गये जिसका भुगतान उन्हें प्रार्थी सहित उपरोक्त राईस मिल संचालकों को देना शेष है। जिस संबंध में प्रार्थी तथा उक्त राईस मिल संचालकों द्वारा किआ एग्रों इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. ठाणे के डायरेक्टरों से शेष रकम के भुगतान हेतु बार-बार सम्पर्क किया गया किन्तु उनके द्वारा अनाकानी किया जाने लगा एवं प्रार्थी तथा उक्त राईस संचालकों से प्राप्त चावल को एक्सपोर्ट कर लाभ अर्जित किया गया है। इस प्रकार महाराष्ट्र ठाणे स्थित किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. के डायरेक्टरों द्वारा प्रार्थी तथा उक्त राईस मिल संचालकों से कीमत लगभग कुल 2,55,40,459 /- रूपये के चावल खरीदकर उनका विक्रय कर लाभ अर्जित किया गया किन्तु प्रार्थी तथा उक्त राईस मिल के संचालकों को उसका भुगतान न कर उनके साथ अमानत में खयानत कर धोखाधड़ी कर ठगी किया गया है। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना पण्डरी में अपराध क्रमांक 203/23 धारा 409, 420, 34 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
करोड़ो रूपये की ठगी की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर/अपराध अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक सिविल लाईन मनोज धु्रव, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री दिनेश सिन्हा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी पण्डरी को आरोपियों की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी तथा अन्य राईस मिल संचालकों से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ करतें हुए आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया।
टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी से आरोपियों के मोबाईल नम्बर की जानकारी प्राप्त कर उन मोबाईल नंबरों का तकनीकी विश्लेषण करते हुए आरोपियों को लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थे अंततः प्रकरण में संलिप्त आरोपी अमित गोयल को दिल्ली में लोकेट करने में सफलता प्राप्त हुई । जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना पण्डरी पुलिस की संयुक्त टीम को दिल्ली रवाना किया गया। टीम के सदस्य दिल्ली पहुंच कर लगातार कैम्प कर आरोपी अमित गोयल की पतासाजी करते हुए आरोपी को दिल्ली के मोतिनगर से पकड़ा गया। आरोपी को पकड़कर घटना के संबंध में पूछताछ करने पर उसके द्वारा किआ एग्रों इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. के अन्य डायरेक्टरों अनिल मौर्य एवं ऋषभ मौर्य के साथ मिलकर ठगी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया।
आरोपी अमित गोयल को गिरफ्तार कर कब्जे से घटना से संबंधित दस्तावेज जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
प्रकरण में संलिप्त किआ एग्रो इण्डस्ट्रीज प्रा.लि. के अन्य डायरेक्टर अनिल मौर्य एवं ऋषभ मौर्य को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है।
गिरफ्तार आरोपी- अमित गोयल पिता श्याम सुंदर गोयल उम्र 38 साल निवासी जी. दिलेप कैपिटल ग्रीन्स मोती नगर न्यू दिल्ली।
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