BIG BREAKING : CHHATTISGARH में इन 7 संगठनों को किया गया प्रतिबंधित, जानिए इस एक्शन की बड़ी वजह? पढ़ें अधिसूचना…

रायपुर, 3 जुलाई। छत्तीसगढ़ के कई संगठनों को राज्य सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। छत्तीसगढ़ विशेष जन सुरक्षा कानून 2005 के तहत ये कार्रवाई की गई है। गृह विभाग ने इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी है।

जिन संगठनों पर जन सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गयी है, वो ज्यादातर बस्तर और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संचालित है। 12 अप्रैल 2023 को जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर कानूनी संगठन को प्रतिबंधित अगले एक साल के लिए किया गया है।

जिन संगठनों को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित किया गया है, उनमें कम्युनिस्ट पार्टी (माओवाद) और छह सहायक संगठन शामिल है। इनमें दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संघ, क्रांतिकारी आदिवासी महिला संघ, क्रांतिकारी आदिवासी बालक संघ, क्रांतिकारी किसान कमेटी, महिला मुक्ति मंच, आरपीसी एंड जनताना सरकार आर्गेनाइजेशन को अगले एक साल के लिए राज्य में प्रतिबंधित कर दिया गया है।