कवर्धा ,29 जून । जिले में राज्य सरकार की योजनाओं में गड़बड़ी के चलते श्रम पदाधिकारी शोएब कॉजी को निलंबित कर दिया गया है। उनके विरुद्ध कलेक्टर ने जांच प्रतिवेदन भेजा था। इसमें बताया गया था कि वे शासन की योजनाओं में लेन देन करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करने व ठेकेदारों को उनकी प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने के मामले में दोषी है। कलेक्टर के प्रतिवेदन पर राज्य शासन के श्रम विभाग के अवर सचिव राकेश साहू ने उन्हें निलंबित कर विभागीय जांच संस्थित करने के भी आदेश जारी किए हैं।
राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार शोएब कॉजी, श्रम पदाधिकारी, कार्यालय श्रम पदाधिकारी जिला कबीरधाम के संबंध में कार्यालय कलेक्टर जिला कबीरधाम से प्राप्त जांच प्रतिवेदन अनुसार ‘ठेकेदारों को प्रतिभूति राशि वापस नहीं करने, लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किए जाने एवं शासन की योजनाओं में अनुचित तरीके से लेन-देन किए जाने हेतु’ संबंधित अधिकारी को दोषी पाया गया।
देखें आदेश-
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