⏺️ आरोपी सोनू उर्फ वीरेंद्र उम्र 23 वर्ष ग्राम कुलीपोट
⏺️ आरोपी के विरुद्ध थाना जांजगीर में अपराध क्रमांक 380/23 धारा 509(ख) भादवि.पंजीबद्ध
महिला पर घटित अपराध को गंभीरता से लेते हुए आरोपी को दिनांक 15.06.23 को गिरफ्तार कर भेजा गया न्यायिक रिमांड पर जेल
जांजगीर चांपा ,16 जून । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पिडिता से सोनू लहरे से लगभग 04 वर्ष पूर्व जान पहचान हुआ था किसी अन्य के माध्यम से मोबाईल नम्बर प्राप्त कर पिडिता से बात चित करने लगा बात चित करते-करते पिडिता एवं आरोपी के मध्य प्रेम संबंध हो गया एवं आरोपी पिडिता से मोबाईल से विडियो कालिंग से बात करने लगे। उसी दौरान आरोपी अशलील विडियो कॉल करने के लिये दबाव डालता था पिडिता को डरा धमका कर आरोपी द्वारा अश्लील विडियो बना कर पीड़िता को दिनांक 06.06.23 को मोबाईल में व्हाटसअप में भेजा तथा धमकी देने लगा की मैं अभी हैदराबाद में हूँ पैसा दो नहीं तो भेजोगी विडियो को रिस्तेदारों में वायरल कर दूंगा तथा सोशल मिडिया में वायरल कर तुझे बरबाद कर दूंगा बोलने लगा पिडिता मना की तो वह विडियों को पीडिता के पिता एवं बहन को भेज दिया विडियो को वायरल करने की धमकी देने लगा पीडिता की रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर कायम कर विवेचना में लिया गया .
विवेचना के दौरान मुखबीर से सूचना मिलने पर आरोपी सोनू लहरे उर्फ विरेन्द्र लहरे को बेहरापाली चौकी पंतोरा से बरामद कर मेमोरन्डम कथन लिया गया जो अपने कथन में अपना जुर्म स्वीकार किये जाने से विधिवत दिनांक 15.06.2023 को गिर0 कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी रामकुमार जैन एवं थाना स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा।
[metaslider id="347522"]