आरोपी ने अपहृत बालिका को शादी का प्रलोभन देकर किया था शारीरिक शोषण


 मुस्कान अभियान के तहत नाबालिक बालिका को किया गया दस्तय


बिलासपुर , 9 जून । मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी दिनांक 18.05.23 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी छोटी नाबालिक बहन उम्र 14 वर्ष 06 माह दिनांक 03.05.2023 को रात्रि करीबन 2.00 बजेे घर से बिना बताये कही चली गई थी जो वापस नहीं आयी है जिसका आस पास रिश्तेदारो मे पता तलास किया कोई पता नहीं चला है प्रार्थी की नाबालिक बहन को कोई अज्ञात व्यक्ति बहलाफुसला कर भगा कर ले गया है कि रिपोर्ट थाना बिल्हा मे अप क्रमांक 235/2023 धारा 363 भादवि कायम कर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

मामले कि गंभीरता को देखते हुये श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय संतोष कुमार सिंह के द्वारा अपहृत बालिका की शीघ्र पतासाजी कर बरामद करने एवं आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देशित करने , श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण राहुल देव शर्मा तथा उप पुलिस अधीक्षक महोदय सीडी लहरे (एस.जे.पी.यु. बिलासपुर) के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी बिल्हा देवेश सिंह राठौर के नेतृत्व में अपहृत बालिका एवं आरोपी की पतासाजी किया जा रहा था कि दिनांक 08.06.2023 को अपहृता बालिका को आरोपी युगल किशोर खांडे से बरामद किया गया। आरोपी युगल किशोर खांडे के द्वारा अपहृता को शादी करने का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करना पाये जाने से प्रकरण में धारा 376 भा0द0वि0 एवं पोक्सो की धारा 4, 6 जोडी गई। आरोपी युगल किशोर खांडे कोे गिरफतार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी देवेश सिंह राठौर, प्र आर 1412 बलराम विश्वकर्मा, आरक्षक सचिन नामदेव, संतोष मरकाम, दिनेश पटेल, म आर 854 बृंदा अवस्थी, रोशनी चतुर्वेदानी का विशेष योगदान रहा।

गिरफ्तार आरोपी- यूगल किशोर खाण्डे पिता बेदप्रसाद खाण्डे उम्र 23 साल निवासी तेदुवा मुर्तिपारा चैकी जूनापरा थाना तखतपुर जिला बिलासपुर