रायपुर। सेंट्रल जीएसटी की ओर से सभी राज्यों को चिट्ठी भी भेजी गई है। इसमें मकान, बंगले, फ्लैट खरीदने या किसी कार्यक्रम के लिए बुकिंग कराने के बाद उसे रद्द कराने पर काटी गई जीएसटी को वापस करने का निर्देश दिया गया है। राजधानी समेत राज्यभर में ऐसे लोगों की संख्या सैकड़ों में हैं, जिन्हें प्लॉट, दुकान, व्यावसायिक परिसर या किसी अन्य सेवा को रद्द कराने के बाद जीएसटी की वापसी नहीं हो पाई है। केंद्र
सरकार के सख्त निर्देशों के बाद राज्य आयुक्त ने भी नए सर्कुलर के अनुसार रिफंड दावों का निपटारा करने को कहा है।
इसका सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा, जिन्होंने किसी सेवा के लिए एडवांस रकम या जीएसटी का भुगतान किया था, लेकिन बाद में बुकिंग रद्द कर दी गई। अभी तक कई मामलों में काम करने वाले लोग जीएसटी का क्रेडिट नोट जारी नहीं करते थे। ऐसी स्थिति में लोग न तो सप्लायर से पैसे ले पा रहे थे, और न ही सरकार से भी रिफंड लेने का कोई स्पष्ट निर्देश था।
आसान होंगे बुकिंग के नए नियम
सीजीएसटी अधिकारियों का कहना है कि आम लोगों को राहत देने के लिए ही नए नियम लागू किए जा रहे हैं। इसका सबसे ज्यादा फायदा आम लोगों को हो ही होगा। इससे बुकिंग के नियम भी आसान होंगे।

