पुलिस अधीक्षक सरगुजा के निर्देशन मे थाना धौरपुर एवं विशेष टीम की संयुक्त कार्यवाही।
मृतक एवं आरोपिया के बीच वाद विवाद बना हत्या की वजह, आरोपिया के कब्जे से घटना मे प्रयुक्त चाकू किया गया बरामद।
मामले का संछिप्त विवरण इस प्रार्थी बसंत राम साकिन बरडीह धौरपुर द्वारा थाना आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि दिनांक 29/05/23 को प्रार्थी का नाबालिग भतीजा ग्राम बरडीह मे शादी समारोह मे शामिल होने के लिए गया हुआ था जो घटना दिनांक 30/05/23 के रात्रि लगभग 2:00 बजे ग्राम बतौली थाना धौरपुर की निवासी मुक्ति मिंज उर्फ़ पीहू द्वारा फ़ोन कर बताया गया कि मेरे नाबालिग भतीजा को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया हैं, सुचना पर परिजनों द्वारा मृतक नाबालिग को होली क्रॉस हॉस्पिटल इलाज हेतु ले जाया गया जो मृतक इलाज के दौरान फौत कर गया,मामले मे प्रार्थी के रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 32/23 धारा 302 भा.द.वि. कायम कर विवेचना मे लिया गया।
मामले को संज्ञान मे लेकर पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज राम गोपाल गर्ग (भा.पु.से.) के सतत मार्गदर्शन मे पुलिस अधीक्षक सरगुजा सुनील शर्मा (भा.पु.से.) के निर्देशन मे हत्या के मामले मे शामिल अज्ञात आरोपी की गिरफ़्तारी हेतु विशेष पुलिस टीम का गठन कर त्वरित कार्यवाही करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए थे, इसी क्रम मे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विवेक शुक्ला, अनुविभागिय अधिकारी पुलिस सीतापुर ध्रुवेश जायसवाल, प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक डॉ प्रशांत देवांगन के नेतृत्व मे थाना प्रभारी धौरपुर एवं विशेष पुलिस टीम मामले मे आरोपी का पता तलाश एवं विवेचना किया जा रहा था।
दौरान विवेचना विशेष पुलिस टीम को मृतक नाबालिग एवं घटना की सूचनाकर्ता मुक्ति मिंज साकिन बतौली धौरपुर का लगातार बातचीत होना पाया गया जो मृतक एवं युवती के बीच प्रेम सम्बन्ध होने की जानकारी भी विशेष पुलिस टीम को प्राप्त हुई,मामले मे युवती के कथन पर संदेह होने पर विशेष पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर बताई कि घटना दिनांक को मृतक ग्राम बरडीह मे शादी समारोह मे जाने के नाम पर अपनी प्रेमिका मुक्ति मिंज को घर से बुलाया, मुक्ति मिंज घर से निकलते समय अंधेरा होने के कारण अपने पास चाकू रखी हुई थी, जो बाद मे आरोपिया मुक्ति मिंज मृतक से मिली और मिलने के दौरान ही आपसी प्रेम सम्बन्ध को लेकर मृतक एवं युवती का वाद विवाद हो गया, मृतक युवती से वाद विवाद कर मारपीट करने लगा जो आरोपिया द्वारा अपने पास रखे चाकू से मृतक पर प्राणघातक वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया, तत्पश्चात मृतक के परिजनों को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चाकू मारने की बात बताई गई थी, जो आरोपिया मुक्ति मिंज उर्फ़ पीहू आत्मज छन्दन राम उम्र 18 वर्ष साकिन बतौली थाना धौरपुर द्वारा चाकू मारकर हत्या करने की घटना कारित करना स्वीकार किये जाने पर आरोपिया के विरुद्ध अपराध सबूत पाये जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे भेजा जाता हैं।
सम्पूर्ण कार्यवाही मे थाना प्रभारी निरीक्षक कैलाश मिर्रे,सहायक उप निरीक्षक भूपेश सिंह,प्रधान आरक्षक जगसाय मारकाम,महिला आरक्षक राजकुमारी, आरक्षक अमित विश्वकर्मा, राहुल सिंह, सयनाथ लकड़ा,मुनेश्वर पन्ना, दिलीप मिंज,कष्टहरण शामिल रहे।
[metaslider id="347522"]