राजनांदगांव ,03 जून । कलेक्टर डोमन सिंह ने राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में कलेक्टोरेट सभाकक्ष में नशे का सेवन नहीं करने के के लिए सभी को शपथ दिलाई। इस दौरान तम्बाकू मुक्ति केन्द्र के तम्बाकू छोड़े हुए मरीजों को प्रशस्ति पत्र एवं डेंटल किट प्रदान प्रदान कर सम्मानित किया गया। कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ डेंटल कॉलेज एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट के छात्रों द्वारा पोस्टर एवं स्लोगन प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया।
राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर ‘हमें पौष्टिक आहार की आवश्यकता है, तम्बाकू की नहीं थीम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार बसोड़ एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. भूमिका वर्मा एवं शहरी कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. पूजा मेश्राम के सहयोग से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
तम्बाकू, गुटखा एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के स्वास्थ्य में होने वाली हानि के बारे में स्लोगन, पाम्पलेट वितरण के माध्यम से जागरूकता किया गया। रैली में समस्त शहरी मितानिन, डेंटल कॉलेज के छात्र एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुए। मुख जांच शिविर एवं तम्बाकू मुक्त हेतु परामर्श दिया गया। जिसमें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों एवं डेंटल कॉलेज के डेंटिस्ट द्वारा समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मरीजों का मुख परीक्षण किया गया एवं ओरल कैंसर स्क्रीनिंग कर अन्य डेंटल सामग्री एवं दवाईयां वितरण किया गया।
मदर टेरेसा फाउंडेशन के युवा कार्यकर्ता द्वारा नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। जिसमें तम्बाकू से होने वाली बीमारियों को छोडऩे का उपाय, कोटपा एक्ट, जिला चिकित्सालय में संचालित तम्बाकू मुक्ति केन्द्र के बारे मेें बताया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय, जिला चिकित्सालय, एसडीएम कार्यालय, नगर निगम कार्यालय एवं जिले के 20 से अधिक शासकीय कार्यालयों में तम्बाकू मुक्ति हेतु शपथ ग्रहण किया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय को विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के दिन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार बसोड़ एवं जिला कार्यक्रम प्रबंधक डॉ. भूमिका वर्मा द्वारा कार्यालय को तम्बाकू मुक्त घोषित किया गया। पेंटिंग कार्य करते हुए एवं स्टीकर के माध्यम से लोगों मे जागरूकता फैलाते हुए कार्यालय को साफ रखने के लिए मार्गदर्शन दिया गया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार बसोड़ ने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार के तम्बाकू उत्पादों का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपने परिजनों, मित्रों तथा परिचितों को भी तम्बाकू उत्पादों का सेवन नहीं करने हेतु प्रेरित करें। विश्व तम्बाकू निषेध दिवस पर जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों ने सेल्फी स्टैंडी में सेल्फी लेकर अभियान को सफल बनाया। समस्त कार्यक्रम जिला सलाहकार एनटीसीपी डॉ. निहारिका टोपनो एवं सोशल वर्कर गीतू साहू के सहयोग से पूर्ण किया गया।
कलेक्टर डोमन सिंह के निर्देशानुसार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा शहर के शैक्षणिक संस्था व स्कूलों के आस-पास कोटपा एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई एवं समझाईश दी गयी। संयुक्त दल द्वारा सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू अधिनियम कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अनुसार सार्वजनिक स्थानों एवं कार्यालय के प्रवेश द्वार एवं मुख्य स्थानों में लगाया जाना है।
धारा 6 बी के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं के 100 गज दायरे में सिगरेट एवं तम्बाकू उत्पादों का विक्रय किया जाना दंडनीय है। सार्वजनिक स्थानों पर भी धु्रम्रपान निषेध है एवं शैक्षणिक संस्थाओं में नाबालिकों को तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर भी प्रतिबंध किया गया है। संस्था के आस-पास तम्बाकू उत्पाद बेचे जाने पर 200 रूपए तक की जुर्मानी कार्रवाई की गयी। जिसमें पान, गुटखा एवं तम्बाकू विक्रेताओं को समझाईश दी गयी।
संयुक्त दल द्वारा स्कूलों के आस-पास तम्बाकू एवं अन्य नशीले उत्पाद बेचे जाने वाले दुकानदारों से अलग-अलग स्थानों पर कुल 1035 चालानी कार्रवाई की गयी। साथ ही भविष्य में इस कृत्य की पुनावृत्ति न होने की चेतावनी दी गयी। ऐसा दोबारा नहीं करने की चेतावनी देते हुए एवं आगे भी संयुक्त दल द्वारा कार्रवाई की पुनावृत्ति की जाएगी। राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत चालानी कार्रवाई किये जाने हेतु जिला राजनांदगांव का छत्तीसगढ़ राज्य स्तर में प्रथम स्थान पर है। जिसमें प्रति माह 100 चालानी कार्रवाई का लक्ष्य रखते हुए कार्रवाई की जा रही है।
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