कोरबा,02 जून (वेदांत समाचार) । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार झा ने बिकास खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय कोरबा में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 (बाबू) के खिलाफ निलंबन आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि में उक्त बाबू का मुख्यालय तहसील कार्यालय पसान होगा। निलंबन अवधि में उसे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा। बिकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 धीरज कुमार आर्य के खिलाफ यह कार्रवाई निर्वाचन जैसे जरूरी काम के लिए जारी आदेश का उल्लंघन करने पर किया गया है। कलेक्टर ने आदेश में बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग रायपुर द्वारा एक पत्र 2 मई 2023 को जारी किया था।
इसके परिपालन में विधानसभा चुनाव 2023 की विशेष प्रारंभिक तैयारी व एफएलसी कार्य के लिए 29 मई 2023 को आयोजित कार्यशाला की आवश्यक जानकारी तैयार करने के लिए धीरज कुमार आर्य को 4 मई 2023 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यालय सामान्य निर्वाचन शाखा कोरबा में संलग्न किया गया।
इस आदेश के बाद भी धीरज कुमार आर्य सामान्य निर्वाचन शाखा कोरबा में उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में 9 मई को कारण बताओ सूचना जारी कर उससे जवाब मांगा गया था। आर्य ने 11 मई को जो जवाब पेश किया, उसे संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के तहत कार्रवाई की गई। के तहत आगामी आदेश तक उसे निलंबित किया गया है।
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