KORBA : शादी का झांसा देकर लगातार 5 वर्षों तक युवती का दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को Kotwali Police ने बिलासपुर से किया गिरफ्तार

घटना के बाद से शातिर आरोपी फरार होकर अपना ठिकाना बदलकर कर पुलिस को कर रहा था गुमराह


कोरबा, 1 जून । दिनांक 27.04.2023 को युवती थाना कोतवाली उपस्थित आकर लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज करायी कि धरमपाल सिंह उर्फ विकास सिंह नामक युवक तुमसे शादी करूंगा कहकर वर्ष 2018 से मुझे जान से मारने की धमकी देते हुये जबरन मेरे साथ बलात्कार किया है कि रिपोर्ट पर थाना कोतवाली कोरबा में अपराध क्रमांक – 277 / 2023 धारा-376, 506 भा.द.वि. का अपराध दर्ज किया गया।

मामले की गंभीरता को देखते हुये घटना के बारे में पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण को अवगत कराया गया, पुलिस अधीक्षक महोदय ने आरोपी जल्द गिरफ्तार कर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिये। घटना के बाद अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षककोरबा विश्वदीपक त्रिपाठी के मार्गदर्शन पर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस द्वारा लगातार आरोपी की पता तलाश की जा रही थी । शातिर आरोपी पुलिस से बचने के लिये लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था।

पुलिस द्वारा आरोपी की पता तलाश हेतु मुखबीर तैनात किया गया था कि दिनांक 31.05.2023 को जरिये मुखबीर सूचना मिला कि आरोपी धरमपाल सिंह उर्फ विकास सिंह सिरगिट्टी, बिलासपुर में है कि सूचना पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में पुलिस टीम रवाना किया गया जो पुलिस टीम द्वारा आरोपी धरमपाल सिंह उर्फ विकास सिंह पिता यज्ञ नारायण सिंह को सिरगिट्टी, जिला – बिलासपुर से घेरा बंदी पकड़े जिससे पूछताछ करने पर अपना अपराध स्वीकार करने पर विधिवत हिरासत में लेकर थाना कोतवाली कोरबा लाया गया जहां आरोपी को दिनांक 01.06.203 को विधिवत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया जा रहा है।
उपरोक्त कार्यवाही में नगर निरीक्षक रूपक शर्मा के नेतृत्व में स.उ.नि. साहूकार खांडेकर व आर. सुरेश ध्रुव की सराहनीय भूमिका रही ।

अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित, अनावेदकगण उपस्थित रहे। अनावेदक ने बताया कि उसके बेटे की मृत्यु 19 फरवरी 2023 में हुई है और अनावेदिका उस समय नहीं थी। केवल उसके अंतिम संस्कार में उपस्थित हुई। अनावेदक ने पहले ही घर को अपने बेटे के नाम पर कर दिया था जो कि मकान अनावेदिका ने अपने खुद की कमाई से बनाया था। वर्तमान में वह अपनी बेटी के साथ नागपुर में रहती है, स्वास्थ्य खराब होने से बार-बार सुनवाई में आने में असमर्थ है। वह केवल अपने पोते उम्र 14 वर्ष से कभी कभी मिलना चाहती है। उसे आवेदिका के सम्पत्ति में कोई रूची नहीं है। आवेदिका को टेलीफोन से सूचना दिए जाने पर सुनवाई में आने से मना कर दिया गया है। इस प्रकरण की आगामी सुनवाई रायपुर में नियत किया जाता है। 14 जून 2023 को रायपुर में सुनवाई हेतु प्रस्तावित है। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित, अनावेदक अनुपस्थित रहा। आवेदक ने बताया कि अनावेदक ने उसका शारीरिक एवं आर्थिक शोषण किया है, उसे धमकाने घर में भी आता है। उसकी शिकायत पुलिस में की गई है। उसका प्रकरण न्यायालय में दायर करना चाहती है। इस कारण उक्त प्रकरण को नस्तीबद्ध किया गया। अन्य 04 प्रकरणों को रायपुर में सुनवाई के लिए स्थानांतरण किया गया तथा कुल 16 प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया गया।