किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में स्पेशल पोक्सो जज अर्चना सागर की कोर्ट ने आरोपित को दोषी ठहराते हुए 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। इसके अलावा किशोरी को दो लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश भी कोर्ट ने दिए।
शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा के अनुसार, डोईवाला थानाक्षेत्र की एक महिला ने कुड़कावाला निवासी राजा उर्फ ईशान के खिलाफ अपनी नाबालिग बेटी के अपहरण और दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। महिला का कहना था कि उनकी बेटी 21 अक्टूबर 2020 को दुकान पर गई थी। इसके बाद उसका पता नहीं चला।
उन्होंने डोईवाला कोतवाली पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद बेटी को मेरठ से बरामद किया। वहीं, अपहरण के आरोपित राजा उर्फ ईशान को गिरफ्तार कर लिया। बेटी ने पुलिस को बताया कि ईशान से मुलाकात हर्रावाला में एक शादी में हुई थी। इसके बाद से दोनों मिलने-जुलने लगे। एक दिन ईशान ने कहा कि वह प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वह उसकी बात में आ गई।
21 अक्टूबर 2020 को ईशान घर के पास आया और मिलने के लिए बुलाया। जहां से ऋषिकेश ले गया व वहां से मेरठ कैंट में अपने पापा के कमरे में ले गया। वहां सात दिन तक दुष्कर्म किया। वह उसे दिल्ली ले जाने वाला था। पुलिस ने आरोपित के खिलाफ जनवरी 2021 में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से इस मुकदमे में कुल पांच गवाह पेश किए गए। इनके आधार पर कोर्ट ने मंगलवार को सजा सुनाई।
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