नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाली याचिका को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक नए संसद भवन का उद्घाटन अब प्रधानमंत्री मोदी ही करेंगे क्योंकि ।
वहीं मामले की सुनवाई करने वाली बेंच के सख्त तेवर को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली। इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का आदेश देना कोर्ट का काम नहीं है। याचिकाकर्ता साबित नहीं कर पा रहा है कि उनके किस अधिकार का हनन हुआ है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जानते हैं ऐसी याचिका दाखिल करने के पीछे क्या मकसद है। ऐसी याचिका दाखिल करोगे तो जुर्माना लगाया जाएगा।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि संसद के उद्घाटन से आपका क्या संबंध है। इस मामले से कौनसा जनहित जुड़ा हुआ है। जस्टिस माहेश्वरी और नरसिम्हा की बेंच के सख्त तेवर को देखते हुए याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
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