PM Kisan Yojana: क्या दूसरों के खेत में कृषि करने वाले किसान भी उठा सकते हैं इस योजना का लाभ, जानिए नियम…

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश में आज भी कई किसान आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। इन किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें कई तरह की योजनाओं का संचालन कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भी उन्हीं में एक है। इस स्कीम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। 6 हजार रुपये की यह राशि किसानों के खाते में तीन किस्त के रूप में जारी की जाती है।

हर किस्त के अंतर्गत किसानों को 2 हजार रुपये की राशि दी जाती है। ये किस्तें 4 महीनों के अंतराल पर जारी की जाती हैं। देशभर में करोड़ों किसान भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा रहे हैं। वहीं देशभर में कई किसानों का सवाल रहता है कि क्या दूसरों की जमीन पर खेती करने वाले किसान भी भारत सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सकते हैं? आइए जानते हैं – 

अगर आपका भी यह सवाल है, तो ऐसे में यह खबर खास आपके लिए है। आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए जमीन आपके नाम पर पंजीकृत होनी जरूरी है।

अगर जमीन आपके नाम पर पंजीकृत नहीं है। ऐसे में आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। देश में कई किसान ऐसे हैं, जो दूसरों की जमीनों पर खेती करते हैं। 

ऐसे में ये किसान भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं। 

ऐसे में आप इन टोल फ्री नंबरों पर 155261 या 1800115526 (Toll Free) या फिर 011-23381092 संपर्क कर सकते हैं। इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। 

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