अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से लगातार फरार था आरोपी।
दिनांक 13.05.2023 को प्रार्थी ने थाना फरसगांव आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि, मार्च 2022 में उसकी नाबालिक पुत्री को ग्राम बालोण्ड निवासी लोचन बघेल बहला फुसला कर अपने घर बालोण्ड ले जाकर शारीरिक संबंध बनाकर अनाचार किया। उसके बाद से लोचन प्रसाद द्वारा उसकी बेटी के साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने से उसकी बेटी 04 माह की गभर्वती हो गई है कि प्रार्थीया के रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध क्रमांक 39/23 धारा 363, 376(2)(ढ),506 भादवि., पाॅक्सो एक्ट की धारा 6 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
मामले पंजीबद्ध होने से आरोपी अपने घर से फरार हो गया था। अनाचार की घटना की गंभीरता को देखते हुए कोंडागांव पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल (भा.पु.से) के आदेश से एडीशनल एसपी शोभराज अग्रवाल के मागर्दषर्न एवं एसडीओपी फरसगांव अनिल विश्वकर्मा के पयर्वेक्षण में फरसगांव थाना द्वारा आरोपी की लगातार पतासाजी की जा रही थी। जिसे मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी लोचन बघेल उर्फ राज पिता दिनेष बघेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी बालोण्ड, कलारपारा थाना फरसगांव को उसके मामा के घर ग्राम मोहण्ड थाना रायघर, जिला नवरंगपुर, उड़ीसा के से पकड़कर हिरासत में लेकर थाना लाकर पूछताछ बाद गिरफ्तार किया गया। जिसे आज दिनांक 18.05.2023 को माननीय न्यायालय कोण्डागांव में पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा जा रहा हैं।
संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी फरसगांव निरीक्षक भापेन्द्र साहू, सहायक उपनिरीक्षक रूकमणी मण्डावी, राजकुमार कोमरा, आरक्षक घनष्याम यादव, सदेष सोरी एवं सहायक आरक्षक किरण नेताम का कार्य सराहनीय रहा।
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