एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को राहत देने से इनकार कर दिया क्योंकि यह देखा गया कि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है।
सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि राज्य में शिंदे सरकार बनी रहेगी। कोर्ट ने कहा कि अगर उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देते तो हम राहत दे सकते थे। 16 विधायकों के अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि इस मामले पर फैसला स्पीकर लें।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी- संजय राउत
सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि स्पीकर को राजनीतिक दल द्वारा नियुक्त व्हिप को ही मान्यता देनी चाहिए। वहीं,सुप्रीम कोर्ट का यह भी कहना है कि गोगावाले (शिंदे समूह) को शिवसेना पार्टी के मुख्य सचेतक के रूप में नियुक्त करने का स्पीकर का फैसला अवैध था।
इसपर उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिंदे गुट का व्हिप गैरकानूनी है, इसका मतलब है कि उनका व्हिप गैरकानूनी है और हमारे व्हिप ने जो आदेश दिया वह कानूनी है, तो उस व्हिप के मुताबिक सबकी(शिंदे गुट) सदस्यता निरस्त हो जाएगी।
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