Income Tax Update May 2023: वित्तीय वर्ष शुरू हुए लगभग एक माह बीत चुका है. इसलिए इनकम टैक्स (Income Tax) डिपार्टमेंट ने भी आईटीआर (ITR)भरने के लिए कैलेंडर जारी कर दिया है. जिसमें मई माह में चार डेडलाइन दी गई हैं. यदि आप इन डेट्स को टैक्स भरने से चूक जाते हैं तो आपको काफी परेशानी उठानी पड़ सकती है.
यानि आपको मोटा जुर्माना देने के साथ कानूनी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ सकता है. क्योंकि अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department)टैक्स को लेकर काफी एक्टीव मोड़ में आ गया है. इसलिए किसी भी परेशानी से बचने के लिए टाइम से टैक्स भरना ही बेहतर है.
विभाग ने कैलेंडर किया जारी
आपको बता दें कि करदाताओं की सहुलियत के लिए इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने कैलेंडर जारी किया है. जिसमें पूरी जानकारी मेंशन की गई है. साथ ही किस डेट को क्या करना है इसका भी पूरा ब्योरा दिया गया है. अप्रैल के बाद मई माह में आईटीआर भरने के लिए कुछ डेडलाइन भी कैलेंडर में दी गई हैं. जिन्हें फॅालो करके आप अपना टैक्स भर सकते हैं. साथ ही कैलेंडर में चेतावनी भी मेंशन की गई है. किसी वजह से कोई भी टैक्सपेयर्स आईटीआर भरने से चूकता है तो उसे कानूनी पचड़े में फंसना पड़ सकता है.
7 मई की डेडलाइन
विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के मुताबिक कंपनी व फर्मों के लिए 7 मई टैक्स भरने की डेडलाइन जारी की गई है. यानि अप्रैल में जुटाए टीसीएस और टीडीएस को भरने की अंतिम तारीख 7 मई 2023 रखा गया है. आपको बता दें कि टीसीएस वह कर होता है जिसे कंपनी मालिक यानि नियोक्ता हर माह की 7 तारीख को आयकर विभाग में जमा करता है. आपको बता दें कि यदि आप तय तारीख पर टैक्स जमा नहीं करते हैं तो लेट फीस के साथ मोटा जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है.
दूसरी डेडलाइन 15 मई 2023
जानकारी के मुताबिक, मार्च में विभाग ने धारा 194-IA, 194-IB, 194M और 194S के तहत जितना भी टीडीएस काटा है. उसका प्रमाणपत्र 15 मई 2023 तक विभाग में जमा करना है. यही नहीं फॉर्म 24G जमा करने की भी डेडलाइन 15 मई ही है. इसके अलावा अप्रैल का टीडीएस-टीसीएस बिना चालान के जमा करने की डेडलाइन भी 15 मई ही निर्धारित की गई है.
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