दूसरी हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत 13 मई को

सूरजपुर । राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के दिशानिर्देशन व छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के मार्गदर्शन में जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गोविंद नारायण जांगडे की ओर से 13 मई को जिला न्यायालय, कुटुम्ब न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर व जिले के समस्त राजस्व न्यायालयों में हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। नेशनल लोक अदालत में वर्चुअल व फिजिकल दोनों ही माध्यम से प्रकरणों की सुनवाई की जाएगी। 

इस नेशनल लोक अदालत में न्यायालय में लंबित राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, परिवारिक मामले, राजस्व मामले व अन्य राजीनामा योग्य मामले तथा बैंक ऋण विद्युत, जल के बकाया देयकों का प्री-लिटिगेशन मामलों को हाईब्रीड नेशनल लोक अदालत में रखा जाएगा। मामलों की सुनवाई के लिए जिला न्यायालय सूरजपुर, तालुका न्यायालय प्रतापपुर, कुटुम्ब न्यायालय में सुनवाई के लिए खंडपीठ का गठन किया जाएगा। वहीं राजस्व विभागों के मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों में की जाएगी, जिसमें न्यायालय कलेक्टर, सभी अनुविभागीय न्यायालय व समस्त तहसील न्यायालय शामिल होंगे जहां सुनवाई के लिए खंडपीठ का गठन किया जाएगा। लोक अदालत एक ऐसा मंच है, जहां न्यायालयों में लंबित वाद-विवाद, मुकदमें या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का आपसी समझौते के आधार पर निपटारा किया जाता है। लोक अदालत विवादों के निपटारे का चैकल्पिक माध्यम है, जहां श्रम व धन की बचत के साथ त्वरित न्याय प्राप्त होता है। लोक अदालत में लोगों के मध्य आपसी मतभेद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। वहीं लोक अदालत में पारित आदेश या अवार्ड अंतिम होता है व इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती। 

लोक अदालत आयोजन का उद्देश्य यह सुनिश्रित करना है, कि देश का कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य अक्षमता के कारण न्याय पाने से वंचित न रह जाएं। 13 मई 2023 के नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक लोग उपस्थित होकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।