कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई नियमितिकरण प्राधिकार समिति की बैठक

कोरिया ।  कलेक्टर की अध्यक्षता में गुरुवार को  जिला कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास व निर्माण के नियमितीकरण प्राधिकारी समिति की बैठक में कुल 58 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें आवासीय वर्ग में नगरीय क्षेत्र के 36 एवं गैर आवासीय वर्ग के नगरीय क्षेत्र में 03, ग्रामीण क्षेत्र में 01 प्रकरण निराकृत किए गए।

बैठक में छत्तीसगढ़ शासन की विशेष योजना के अंतर्गत आने वाले नियमितीकरण के ऐसे प्रकरण जो 120 वर्ग मीटर के दायरे में आते हैं, उनका निःशुल्क नियमितीकरण किया जाना है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र के 18 प्रकरणों को निःशुल्क नियमित किया गया।

कुल शास्ति राशि 58 प्रकरणों पर 1487454 रुपए  की गणना की गई समिति के सदस्य सचिव एवं सहायक संचालक संजूलाल सिंघ के द्वारा समिति के समक्ष सभी प्रकरणों पर चर्चा आधार पर विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया गया। जिसमें कुल 18 प्रकरण जो 120 वर्गमीटर के तहत निःशुल्क अनुमोदन किया गया है।

बैठक में कलेक्टर लंगेह ने  निवेश क्षेत्र के प्रकरणों और नियमितीकरण के नियमों पर विस्तृत जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा- निर्देश दिए।इससे पूर्व आयोजित प्राधिकारी समिति की बैठक में कुल 18 प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें नगर पालिका परिषद बैकुण्ठपुर के आवासीय प्रकरण 09 तथा निवेश क्षेत्र के शिवपुर चरचा के 04 प्रकरण है, इसी प्रकार गैर आवासीय के तहत बैकुण्ठपुर के 04 एवं शिवपुर चरचा 01 प्रकरण अनुमोदित किए गए थे।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश में अनियमित निर्माण कार्यों को नियमित कराने के लिए नियमों में पारदर्शिता लाने सरलीकरण किया गया है। इसी तारतम्य में छत्तीसगढ़ अनाधिकृत विकास का नियमितिकरण अधिनियम में संशोधन किया गया है।

संशोधित अधिनियम, 2022 छत्तीसगढ़ के राजपत्र में 14 जुलाई 2022 को प्रकाशित होने के साथ ही यह पूरे प्रदेश में प्रभावशाली हो गया है। इसके नियमों का भी प्रकाशन 02 अगस्त 2022 को हो गया है। नियम प्रकाशित होने के बाद अब नये नियमों के तहत आवेदन लिए जा रहे है। इस नए नियम से प्रदेश के नागरिकों को राहत मिलेगी और वे आसानी से निर्माण कार्यों को नियमित करा सकेंगे।

प्रकरणों के निराकरण हेतु शासन द्वारा मापदंड निर्धारित किया गया है। इनमें 120 वर्गमीटर तक अनाधिकृत आवासीय भवनों का प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेंजो के आधार पर निःशुल्क नियमितीकरण किया जाएगा। इससे अधिक पर प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क की गणना की जाएगी। अनाधिकृत विकास में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न भूमि के उपयोग परिवर्तन करने पर उस क्षेत्र की भूमि के लिये वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर गाइडलाइन दर का 5 प्रतिशत अतिरिक्त शास्ति के तौर पर देय होगी।

अनाधिकृत विकास निर्धारित पार्किंग की कमी होने पर प्रत्येक कार स्थान की कमी के लिये 50 हजार रूपये शास्ति राशि आवेदक द्वारा देय होगा।

ऐसी गैर लाभ अर्जन करने वाली संस्थाएं जो लाभ अर्जन के उद्देश्य से स्थापित न की गई हो, के अनधिकृत विकास के प्रत्येक प्रकरण में शास्ति प्राक्कलित राशि के 50 प्रतिशत की राशि दर से देय होगा। इसके लिए संबंधित मकान मालिकों को निर्धारित प्रारूप में संबंधित नगरीय निकायों एवं नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा।

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