मिनीमाता महतारी जतन योजना श्रमिक वर्ग के लिए संजीवनी

धमतरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के आर्थिक रूप से पिछड़े व कमजोर वर्गो के परिवारों को आर्थिक रूप मजबूती प्रदान करने विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की है। इन्हीं योजनाओं में से एक योजना है मिनीमाता महतारी जतन योजना, जिसका लाभ प्रदेश के मजदूर वर्गों को मिल रहा है और अब वे आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। निर्माण के कामों में रोजी मजदूरी करने वाली रेखा साहू बताती है कि दो वर्ष पूर्व उसकी शादी मिस्त्री का काम करने वाले नारायण साहू से हुई थी। विवाह के बाद 4 माह पूर्व उसने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उसने बड़े ही प्यार से पूर्वी रखा है।

रेखा ने बताया कि उसे इस योजना की जानकारी नहीं थी, लेकिन विभाग और च्वाईस सेंटर के जरिये उन्हें यह जानकारी मिली कि श्रमिक का काम करने वाले परिवारों को शासन द्वारा प्रथम दो बच्चों के जन्म पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जाती है। रेखा समझदार महिला थी उसने तुरंत ही अपना पंजीयन श्रम विभाग में जाकर कराया और निर्धारित अवधि के बाद विभाग द्वारा उसे 20 हजार रुपये का चेक प्रदान किया गया। प्रसवकाल होने के कारण रेखा मेहनत का काम नहीं कर सकती थी, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ा था। लेकिन विपरीत परिस्थितियों में मिली यह मदद उसके परिवार के लिए संजीवन का काम किया।

रेखा कहती है कि वह इस राशि को बच्ची के नाम से बैंक में जमा करेंगी ताकि उसके भविष्य में काम आ सके। इस मदद के लिए वे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देती है और कहती है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रमिकों के लिए यह जो योजना बनाई है, वह किसी संजीवनी से कम नहीं है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल अंतर्गत जिले में 46 हजार 461 महिला श्रमिकों का पंजीयन किया गया है, जिसमें से 4 हजार 532 पात्र महिला श्रमिकों को 3 करोड़ 69 लाख 53 हजार 200 रूपये प्रदान किये गए हैं।

बता दें कि इस  योजना के तहत भवन एवं अन्य निर्माण कार्य में लगे छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले मजदूर परिवारों के महिलाओं को प्रथम दो बच्चे के जन्म पर एकमुश्त 20 हजार रुपए दिया जाता है, इसके लिए छत्तीसगढ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत होना अनिवार्य हैं। योजना के तहत बच्चे के जन्म के 90 दिनों तक इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। 90 दिन से अधिक होने के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

योजना के तहत आवेदन किसी भी च्वाईस सेंटर अथवा संबंधित क्षेत्राधिकारिता के श्रम कार्यालय में बच्चे के जन्म के 90 दिवस से पहले प्रस्तुत करना होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए शिशु का जन्म प्रमाण पत्र एवं भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। आवेदन जमा करने के 30 दिवस बाद आवेदक के खाते में 20 हजार रूपये जमा कर दिया जायेगा।

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

इस योजना के लिए आवेदक के पास भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल का पंजीयन नंबर पंजीयन कार्ड की स्कैन कॉपी अथवा फोटो कॉपी, महिला के गर्भवती होने की प्रमाण पत्र, प्रमाण पत्र के रूप में किसी भी डॉक्टर द्वारा जारी गर्भवती होने का प्रमाण अथवा मितानिन एनएम या फिर किसी भी स्वास्थ्य केंद्र द्वारा जारी गर्भवती होने का प्रमाण पत्र, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना सबसे अनिवार्य है, क्योंकि बच्चे के जन्म के बाद ही इस योजना का लाभ मिलेगा। गर्भवती महिला का आधार कार्ड बैंक खाते की पासबुक की फोटो कॉपी अथवा स्कैन कॉपी होना अनिवार्य है। क्योंकि पैसा सीधे खाते में ट्रांसफर किया जाता है, इसके लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है, तो गर्भवती महिला के पास या उसके परिवार में किसी के पास भी एक मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है। योजना के तहत जारी घोषणा प्रमाण पत्र हितग्राही द्वारा स्व घोषणा पत्र जिसमें जीवित बच्चों के नाम, उसकी आयु, लिंग तथा जिस बच्चे हेतु आवेदन किया जा रहा है उसका क्रमांक अंकित कर घोषणा पत्र में हस्ताक्षर देना अनिवार्य है।

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