रायगढ़, 15 मार्च । दिनांक 10.03.2023 को थाना तमनार में स्थानीय युवक होली की पूर्व संध्या (7 मार्च की रात) उसकी मां के साथ गांव के युवक द्वारा छेड़खानी, मारपीट की रिपोर्ट दर्ज कराया गया था । रिपोर्टकर्ता ने बताया कि उसकी मां, पत्नी सब साथ रहते हैं । 28 फरवरी को अपने ससुराल गया था, गांव घर में उसकी मां अकेली थी । 07 मार्च को गांव का साथी युवक मोबाइल पर कॉल कर बताया कि मोहन साहू के द्वारा मां के साथ मारपीट, छेड़खानी किया है । तब दिनांक 09.03.23 के दोपहर ससुराल से वापस आकर मां से पूछताछ करने पर बताई कि 07 मार्च के शाम मोहन साहू घर आकर काम है कहकर उसके मोटर सायकल में बिठाकर गांव के गोठान के पास ले गया और गंदी नियत से छेड़खानी कर रहा था जिसका विरोध करने पर धक्का-मुक्की मारपीट किया, तब शोर मचाने से गांव का युवक आकर बीच बचाव किया । मारपीट से महिला को सामान्य चोटें आयी है । घटना के रिपोर्ट पर आरोपी मोहन साहू (उम्र 26 साल) के विरूद्ध धारा 354, 354-क, 323 आईपीसी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया जिसकी जानकारी आरोपी मोहन साहू को होने पर गांव से फरार हो गया था । थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज द्वारा आरोपी पतासाजी, गिरफ्तरी के लिये मुखबिर लगाकर अपने स्टाफ को आरोपी पर नजर रखने नियुक्त किये थे कि आज सुबह आरोपी के गांव से सूचना मिला कि मोहन साहू को गांव में देखा गया है, तत्काल तमनार पुलिस टीम आरोपी के गांव जाकर आरोपी को हिरासत में लेकर थाना लाया गया । आरोपी पूछताछ कर घटना में प्रयुक्त सोल्ड प्लेटिना मोटर सायकल, एक पत्थर जप्त कर आरोपी को आज ज्युडिसियल रिमांड पर भेजा गया है । आरोपी पतासाजी, गिरफ्तारी में थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक प्रवीण मिंज, प्रधान आरक्षक देव प्रसाद राठिया, संतोष कुर्रे, आरक्षक भुपेश राठिया की प्रमुख भूमिका रही है ।
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