भूमाफिया के गठजोड़ की कहानी : भाग-7

कवर्धा। जिले में चल रहे भूमाफियों के दबंगई के चलते फर्जी रजिस्ट्रियों चौहद्दी में से सरकारी जमीनों के गायब, अवैध निर्माण जैसे कई कारनामो के उजागर होने के बावजूद भूमाफिया और इनके परिजनों पर कार्यवाही में शासन प्रशासन के हाथ पैर कांप रहे है। नगरपालिका सीएमओ की माने तो भवन डिस्मेंटल करने के लिए अनुज्ञा नही ली जा रही है।

यहां बताना लाजमी होगा कि रजिस्ट्री का खर्च बचाने भूमाफिया और उनके परिजन , विक्रेता के साथ मिलकर छत्तीसगढ़ भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 35 के उल्लंघन कर भवनों को बिना अनुज्ञा प्राप्त किये भवनों को गिरा रजिस्ट्री करा रहे है। जबकि भूमि विकास नियम, 1984 के नियम 35 के अनुसार  भवन को गिराने से पूर्व स्वामी, भवन के भीतर के समस्त सेवा कनेक्शनों जैसे जल, विद्युत, गैस, मल नाली तथा अन्य कनेक्शन की अधिसूचना जिम्मेदार विभाग देगा। भवन को गिराने की अनुज्ञा तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि उपयोगी वस्तुओं को हटाने से सबंधित ऐसी सूचना न मिल गई हो, जिसमें यह बताया गया हो कि भवन से संबंधित कनेक्शन तथा अनुषांगिक उपकरण जैसे मीटर रेग्युलेटर हटा लिए गए हैं या सीलबंद कर दिए गए हैं और उनमें सुरक्षित तरीके से प्लग लगा दिए गए हैं। इन नियमो का दरकिनार कर शहर में भवनों को गिरा रजिस्ट्री का खेल चल रहा है और प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है।

इस मामले में नगर पालिका परिषद कवर्धा के मुख्य नगरपालिका अधिकारी नरेश कुमार वर्मा ने कहा कि अभी तक शिकायत नही मिली है, आप बता रहे है जांच करा लेते है। नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

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