कवर्धा ,26 फरवरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात के दौरान दिए गए निर्देश का जिला प्रशासन द्वारा अमल कर लिया गया है। कलेक्टर जनमेजय महोबे ने खैरझिटी और रणवीरपुर सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन समिति प्रबंधक द्वारा इन दोनों समितियों के लगभग 234 किसानों के करोड़ रुपए राशि का गबन को संज्ञान में लिया था। कलेक्टर के संज्ञान के बाद कार्यालय उप पंजीयक सेवा सहकारी संस्थाएं ने दोनों सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक के विरुद्ध 58/ख में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की है। जिले के खैरझिटी और रणवीरपुर सेवा सहकारी समिति के 234 किसानों के जांच के बाद पात्र किसानों के खातों में जिला सहकारी बैंक के खातों में राशि का समायोजन कर लिया है। इस अमल के बाद उन सभी ऋणी किसानों को न्याय मिल गया है। अब ये सभी किसान अपनी खेती बाड़ी के लिए फिर से कृषि ऋण ले सकेंगे। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस प्रशासन द्वारा खैरझिटी के तत्कालीन समिति प्रंबंधक शत्रुहन चंद्राकर और रवणीरपुर सेवा सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक सुभाष गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है।
जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक राजनांदगांव के नोडल अधिकारी आरपी मिश्रा ने बताया कि जिला कबीरधाम में सेवा सहकारी समिति खैरझिटी के तत्कालीन समिति प्रबंधक शत्रुहन चंद्राकर द्वारा वर्ष 2021 में 116 कृषकों का 2254161.96 रुपए गबन कर सम्बंधित कृषकों के ऋण खाता में जमा नहीं किया गया था। जिसके जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर तत्कालीन समिति प्रबंधक शत्रुहन चंद्राकर के विरुद्ध कुंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवाया गया एवं गबन राशि को वसूली के लिए कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाए जिला कबीरधाम में 58/ख में प्रकरण दर्ज करवाया दिया गया है। तथा सम्बंधित कृषकों के ऋण खाता को निरंक करने समिति द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव से मध्यकालीन साफ्ट ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि ऋण प्राप्त होने पर किसानों का ऋण खाता को निरंक किया जा सके। उन्होंने बताया कि मध्यकालीन साफ्ट ऋण स्वीकृत होने के बाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा पंडरिया द्वारा सम्बंधित किसानों के ऋण खाता में समायोजन कर दिया गया है।
मिश्रा ने बताया कि इसी प्रकार सेवा सहकारी समिति रणजीतपुर के तत्कालीन समिति प्रबंधक सुभाष गुप्ता द्वारा वर्ष वर्ष 2022 में 118 कृषकों का 8702332.50 रुपए राशि गबन कर कृषकों के ऋण खाता में जमा नहीं किया गया। मामले की जांच के बाद दोषी पाए जाने पर तत्कालीन समिति प्रबंधक सुभाष गुप्ता के विरुद्ध सहसपुर लोहरा थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाकर गिरफ्तार करवा दिया गया है। वहीं गबन राशि को वसूली के लिए कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाए जिला कबीरधाम में 58/ख में प्रकरण दर्ज करवाया दिया गया है। इसके अलावा सम्बंधित कृषकों के ऋण खाता को निरंक करने के लिए समिति द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. राजनांदगांव से मध्यकालीन साफ्ट ऋण प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि ऋण प्राप्त होने पर किसानों का ऋण खाता को निरंक किया जा सके, मध्यकालीन साफ्ट ऋण स्वीकृत होने के बाद जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक शाखा पंडरिया द्वारा सम्बंधित किसानों के ऋण खाता में समायोजन कर दिया गया है।
इस प्रकार भविष्य में इस प्रकार का पुनरावृत्ति न हो इसलिए समस्त समिति प्रबंधक को निर्देशित किया गया है। उन्होंने बताया कि समितियों द्वारा ऋणी किसानों का बैंक में डीएमआर, सीएएसएच/केआईएनडी खाता खुलवाया जाता है एवं सम्बंधित ऋणी कृषकों का मोबाइल नंबर को बैंक से रजिस्टर्ड किया जाता है। इस प्रकार उनके द्वारा ऋण लेने पर एवं ऋण राशि जमा करने पर मोबाइल के माध्यम से उनको सूचना प्राप्त हो जाता है।
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